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किसानों को मंडियों में दिए जाए वाजिब दाम, हाईकोर्ट का कृषि बोर्ड को आदेश
डिजिटल डेस्क बालाघाट। किसान अपना श्रम एवं सबकुछ अपने उत्पाद को उगाने में लगा देता है, इसलिए उसकी उपज का वाजिब दाम मिलना चाहिये। यह टिप्पणी अन्नदाता किसान संगठन की याचिका पर फैसले देते हुए माननीय हाईकोर्ट ने मंडी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर को अन्नदाता किसान संगठन की तीन प्रमुख मांगो का निराकरण किये जाने के आदेश दिये है। हाईकोर्ट से अन्नदाता किसान संगठन द्वारा दर्ज की गई याचिका में तीन बड़े आदेशों में पहला कृषि उपज मंडियो में मंडी अधिनियम के तहत किसानों की उपज को खरीदा जायें, विगत चार सालों तक मंडी अधिनियम के तहत प्रदेश के सभी मंडियों में खरीदी गई किसान की उपज का समर्थन मूल्य के अंतर की राशि मय ब्याज के उपलब्ध करवायें और मंडी अधिनियम की अवहेलना कर बिचौलिये को लाभ दिलाने और किसान को उसका वाजिब मूल्य समर्थन मूल्य नहीं दिलवाये जाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जायें। याचिका के तीन इन अहम बिंदुओं पर मंडी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर को कार्यवाही कर कोर्ट को अवगत कराये जाने की बात कही है।
किसानों के लिए यह एक बड़ी खबर इसलिए भी है कि किसान अब किसी भी समय अपनी उपज को समर्थन मूल्य में बेच सकेगा, वहीं दलाली प्रथा पर इसका असर पड़ेगा और यदि किसान की फसल समर्थन मूल्य से कम दाम में जायेगी तो यह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। ऐसी सुरत में अब तक हाईकोर्ट के निर्देश प्रभावी होते है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा किन्तु यह एक अहम निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है। जैसा कि अन्नदाता किसान संगठन दावा कर रहा है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अन्नदाता किसान संगठन के पदाधिकारियों के साथ ही शंकर कनसरे, देवराम धामड़े, लाखन लिल्हारे, राजकुमार उपवंशी, धनीलाल मानेश्वर, छम्मनलाल लिल्हारे, कीर्ति लिल्हारे, बैसाखु चौधरी, किशोर ऐड़े, राजकुमार, सत्यप्रकाश राऊत, विशाल कावरे, संजय लिल्हारे, भूपेन्द्र, शिवशंकर लिल्हारे, विजेन्द्र सुलाखे, धनेन्द्र लिल्हारे, सुनील राऊत, मिथुन कावरे सहित अन्य किसानों ने होली से पूर्व हाईकोर्ट के निर्णय पर होली और दिपावली मनाई और एकदूसरे का मीठा मुंह कर किसानों को इस जीत की बधाई दी।
अन्नदाता किसान संगठन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में हाईकोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर की। अन्नदाता किसान संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने इस आदेश को किसानों पर हो रहे शोषण के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय का आदेश बताते हुए कहा कि इससे किसानों को राहत मिलेगी और वह अपनी फसल को मंडियो में समर्थन मूल्य में बेचने का हकदार होगा और मंडी प्रबंधन को इसका पालन करना होगा।
Created On :   26 Feb 2018 9:12 AM GMT