रिश्वत मांगने वाली महिला प्राचार्य व बेटे को 4 साल की जेल

Female principal sentenced to jail for 4 years, for bribe
रिश्वत मांगने वाली महिला प्राचार्य व बेटे को 4 साल की जेल
रिश्वत मांगने वाली महिला प्राचार्य व बेटे को 4 साल की जेल

डिजिटल डेस्क  दमोह। विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त उपेन्द्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को रिश्वत के मामले में फैसला सुनाते हुये महिला प्राचार्य व उसके बेटे को दोषी पाते हुये उन्हें चार-चार साल के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कर सजा भुगताने के लिये जेल भेज दिया है।
ये था मामला
डीपीओ लखन सिंह भवेदी ने बताया कि शासकीय माध्यमिक शाला जुझारघाट में श्रीमति मणि जैन पत्नि ऋषभ 54 साल निवासी वैशाली नगर दमोह प्राचार्य के पद पर पदस्थ थी। करीब 3 साल पहले प्राचार्य मणि जैन के अधिनस्थ सहायक अध्यापक बहादुर सिंह लोधी से उनके ऋण फार्म में डीडीओ के हस्ताक्षर करने के एवज में 2 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। जो कि फरयादी बहादुर सींग प्राचार्य को रिश्वत की राशि देना नही चाहता था। इसकी शिकायत फरयादी  द्वारा लोकायुक्त पुलिस सागर से की गई थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथो रिश्वत लेते हुये पकडऩे के लिये जाल फैलाया था।
    घटना दिनांक को फरयादी बहादुर सिंह द्वारा प्राचार्य मणि जैन के घर मांगी गई रिश्वत की राशि 17 सौ रूपये दी गई तब उनके द्वारा उक्त रिश्वत की राशि अपने पुत्र मंयक जैन 21 साल को सौंप दी थी तभी लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उन्हें रिश्वत की राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मणि जैन व उनके पुत्र मंयक जैन के विरूद्ध मामला दर्ज कर जांच पश्चात चालान न्यायलय में प्रस्तुत किया था।
    जज उपेन्द्र प्रताप सिंह ने आरोपी प्राचार्य मणि जैन को भष्ट्राचार निवारण एक्ट की धारा 13 (1) व सहपठित धारा 120 भादबि में 4 साल के कठोर कारावास तथा धारा 7 में तीन साल की कठोर कारवास व कुल 1 हजार रूपये तथा उनके बेटे मंयक जैन को धारा 13 (1) व सहपठित धारा 120 भादबि में 4 साल के  कठोर कारवास 5 सौ रूपये के जुर्माने से दण्डित कर सजा भुगताने के लिये जेल भेज दिया है।

 

Created On :   2 Dec 2017 7:15 AM GMT

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