ग्राम सहायक रोजगार को पांच साल की सजा- पीएम आवास योजना की राशि जारी करने ली थी रिश्वत

Five years sentence to village assistant employment - PM bribe amount was released for housing scheme
ग्राम सहायक रोजगार को पांच साल की सजा- पीएम आवास योजना की राशि जारी करने ली थी रिश्वत
ग्राम सहायक रोजगार को पांच साल की सजा- पीएम आवास योजना की राशि जारी करने ली थी रिश्वत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के लिए रिश्वत लेते लोकायुक्त द्वारा पकड़े गए ग्राम सहायक रोजगार को विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधिश अवधेश कुमार गुप्ता ने आरोपी पर 60 हजार रूपए का जुर्माना भी दायर किया है। अभियोजन के अनुसार ग्राम बरौदा निवासी भैयालाल ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि उसके भाई बाला प्रसाद के नाम पर प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान स्वीकृति हुआ है। मकान की पहली किस्त मिल गयी है और दूसरी किस्त जारी करने के लिए ग्राम रोजगार सहायक अमित पटेल 20 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहा है। दोनों के बीच 18 हजार रूपये में सौदा तय हुआ था। इसकी शिकायत करने पर लोकायुक्त की टीम ने आरोपी ग्राम रोजगार सहायक को 3 जनवरी 2018 को फरियादी के घर पर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। लोकायुक्त ने मामला दर्ज करके विशेष अदालत में चालान पेश किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। लोकायुक्त की ओर से अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला ने पैरवी की।
चैक बाउन्स के आरोपी को एक साल की सजा- न्यायिक दण्डाधिकारी नौशीन खान की अदालत ने चैक बाउन्स के एक मामले के आरोपी संजीत दास को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही अपील अवधि के बाद फरियादी को साढ़े 3 लाख रुपए देने के निर्देश आरोपी को दिए हैं। यह मामला परफेक्ट हैचरिज एवं पोल्ट्री प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड की ओर से दायर किया गया था। आवेदक का कहना था कि पन्ना जिले के कुंजवान के संजीत दास ने मुर्गीदाना खरीदा था और उसके भुगतान के लिए 6 अक्टूबर 2017 का 2 लाख 76 हजार 550 रुपए का चैक दिया था, जो बैंक में पेश करने पर बाउन्स हो गया था।

Created On :   4 March 2020 1:36 PM IST

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