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दमोह : खदान में डूबने से चार बच्चों की मौत, शव नहीं हुए बरामद

डिजिटल डेस्क, दमोह। जिला मुख्यालय से 40 मिलोमीटर दूर ग्राम चिरोला में मंगलवार खदान में डूब जाने से चार बच्चों की मौत हो गई। इनमें से दो सगे भाई बताए जाते हैं। ग्रामीणें के अनुसार यह कोई तालाब नहीं है बल्कि मुरम के लिए खोदी गई खदान है जो पानी भर जाने से तालाबनुमा हो गई है। गर्मी से निजात पाने बच्चे तालाब पर गए थे और नहाते हुए गहरे पानी में चले गए जिससे उनकी मौत हो गई। बच्चों के डूबने की सूचना पाते ही पूरा गांव तालाब के पास जुट गया और तत्काल पुलिस को इस घटना की खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चों के खोजने का प्रयास किया। किंतु अपरांह ढ़ाई बजे तक न तो किसी बच्चे का पता लगा और नही कोई शव बरामद हुआ। आशंका है कि गहराई के कारण बच्चे नीचे कहीं फंस गए होंगे जो उनकी मौत का कारण बना होगा ।
घटना के संबंध में बताया गया है कि दमोह जिले के पथरिया तहसील के ग्राम चिरौला में मंगलवार की सुबह गर्मी से बचने गांव के कुछ बच्चे तालाब में नहाने गये थे । सुबह के गए बच्चे जब काफी देर तक नहीं दिखाई दिए तो उनकी खोज खबर ली गई । तालाब के पास चारों के कपड़े मिलने से अनुमान लगाया गया कि चारों तानलाब में डूब गए होंगे । पुलिस ने गांव के गोताखोरों द्वारा बच्चों की तालाब में तलाश शुरू कर दी है ।
मृतकों में दो सगे भाई
तालाब में नहाने गए बच्चों में आशीष पिता राजू बंसल उम्र 13 वर्ष, संदीप पिता राजू बंसल उम्र 15 वर्ष कृष पिता संतोष बंसल उम्र10 वर्ष और सचिन पिता भगवान दास बंसल उम्र 13 वर्ष, शामिल थे ।सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुुंचे पथरिया टीआई राजेश मिश्रा का कहना था कि स्थानीय लोगों और थाने में मौजूद होमगार्ड के कुछ तैराक जवानों को पानी में उतारा गया है किंतु गहराई अधिक होने के कारण बच्चों को खोजने में काफी कठिनाई हो रही है । और अधिक सहायता पाने के लिए जिला मुख्यालय को सूचित किया गया है और वहां से होमगार्ड विभाग की एक टीम नाव व अन्य साजो सामान के साथ कुछ देर में पहुंच जाएगी ।गांव वालो के अनुसार यह मुरम के लिए खोदी गई खदान है, जिसमें पानी भरा हुआ है इसे समय पर यदि पाट दिया गया होता तो शायद इस तरह की घटना न होती
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।