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छात्रा से बलात्कार की कोशिश करने वाले शिक्षक को 10 वर्ष की सजा
डिजिटल डेस्क बालाघाट। हिन्दी के उच्च श्रेणी शिक्षक मो. सफी अहमद खान पिता अब्दुल गफ्फार खान को बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश दिपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 6 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
शिक्षक मो. सफी पर शासकीय कन्या हाईस्कुल हिर्री की छात्रा ने छात्रा ने आरोप लगाया था कि शिक्षक मो. सफी ने शाला में उसके साथ अश्लील हरकत की और उसका शीलभंग करने का प्रयास किया। छात्रा की इस शिकायत पर किरनापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी के.एस. वर्मा ने माननीय न्यायालय में पैरवी की थी।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि मामला वर्ष 2016 का है। जनवरी 2016 में शासकीय कन्या शाला में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदस्थ मो. सफी ने कक्षा में एक छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की थी और उसका शीलभंग करने का प्रयास किया था। जिसकी शिकायत छात्रा किरनापुर थाने में की गई थी। जिसमें किरनापुर पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। जहां मामले की सुनवाई चल रही थी। आज 24 जनवरी को मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश दिपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने आरोपी शिक्षक को दोषी पाते हुए उसे सश्रम कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है।
यह मामला उस दिन आया, जब पूरे देश में बालिका दिवस मनाया जा रहा था, जहां बेटियों को सम्मान, सुरक्षा और स्वरक्षा की बात बताई जा रही थी। जहां बेटियों को बताया जा रहा था कि वह अपने साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकायत पुलिस को करें, ताकि समाज से ऐसे आरोपी बेनकाब हो सकें। जिससे यह फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक छात्रा के कारण गंदी सोच रखने वाले ऐसे शिक्षक आज अपनी करनी की सजा भुगतने जा रहे है।
Created On :   25 Jan 2018 1:00 PM IST