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हैदराबाद एनकाउंटर: HC का आदेश- फिर से हो आरोपियों के शवों का "पोस्टमार्टम"

हाईलाइट
- फिर से होगा चारों आरोपियों के शवों का पोस्टमार्टम
- HC ने 23 दिसंबर तक पोस्टमार्टम कराने के दिए निर्देश
- हैदराबाद पुलिस ने 6 दिसंबर को किया था एनकाउंटर
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शनिवार को हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर के साथ गैंपरेप और हत्या के चारों आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। दुष्कर्म व हत्या के चारों आरोपियों को पुलिस ने 6 दिसंबर को कथित मुठभेड़ में मार गिराया था। साथ ही कोर्ट ने गांधी अस्पताल के अधीक्षक को 23 दिसंबर की शाम पांच बजे से पहले AIIMS, नई दिल्ली के फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा शव परीक्षण करने का निर्देश भी दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी की खंडपीठ ने अधिकारियों से कहा कि शव परीक्षण की वीडियोग्राफी करें और अदालत में इसे प्रस्तुत करें। अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता के सजया और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट में भेजकर इस पर संज्ञान लेने को कहा गया। गांधी अस्पताल के अधीक्षक पी. श्रवण कुमार व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और पीठ को सूचित किया कि पांच दिनों में शव पूरी तरह से सड़ सकते हैं।
अदालत ने विशेष जांच दल (SIT) को भी निर्देश दिया कि वह कथित मुठभेड़ की जांच करे, मुठभेड़ में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त करें और इन्हें केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) को भेज दिया जाए। इसके साथ ही SIT को भी मामले में FIR, केस डायरी और अन्य रिकॉर्ड इकट्ठा करने को कहा गया है। SIT से कहा गया है कि इन रिकॉर्ड को मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाए।
गौरतलब है कि हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार तड़के वेटरिनरी डॉक्टर से गैंगरेप करने वाले चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। इन आरोपियों को पुलिस उसी जगह लेकर गई थी, जहां उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद उसे जला दिया था। इस दौरान आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की और पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया।
क्या था मामला ?
दरअसल 27 नवम्बर को हैदराबाद नेश्नल हाईवे 44 से एक वेटरिनरी डॉक्टर अपने घर की तरफ जा रही थी। इस दौरान उसकी स्कूटी खराब हो गई। कुछ लोग उसके पास आए और उसे मदद की पेशकश की। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ रेप कर, जिंदा जला दिया। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश का माहौल बन गया। देशभर में डॉक्टर के जस्टिस के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। यहां तक कि न्याय के लिए संसद में बवाल तक हो गया।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।