वन्यप्राणियों का शिकार करने विद्युत तार बिछाने वाले गये जेल

Jailed people who laid electric wires to hunt wildlife
वन्यप्राणियों का शिकार करने विद्युत तार बिछाने वाले गये जेल
वन्यप्राणियों का शिकार करने विद्युत तार बिछाने वाले गये जेल

डिजिटल डेस्क बालाघाट। वनवृत उत्तर लामता परिक्षेत्र के वन अपराध प्रकरण में लामता थाना अंतर्गत बुढिय़ागांव निवासी आरोपी दयालाल पिता रत्तेलाल और मांगु पिता घनश्याम को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। जिन्हें वनविभाग की टीम ने वन्यप्राणी का शिकार करने के उद्देश्य से बिजली तार बिछाने के मामले में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2(6),9,39,50 एवं 51 के तहत गिरफ्तार किया था। न्यायालय में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलसिंह ने पैरवी की थी। मीडिया प्रभारी अखिल कुशराम ने बताया कि वनविभाग की टीम ने आरोपियों को वन्यप्राणी का शिकार करने की मंशा से परिक्षेत्र अंतर्गत बुढिय़ागांव बीट के घोड़ाघाट नाला में 11 सौ के.व्ही. के बिजली तार का करंट बिछाया था। जिसकी जानकारी के बाद वनविभाग की टीम ने आरोपियों को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जिनके पास से विद्युत करंट बिछाने लगाये गये तार और खुंटी को बरामद किया गया था।
 

Created On :   31 March 2020 3:29 PM IST

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