नवजात बच्चे की हत्या करने वाली मां को मिली उम्रकैद की सजा

Life imprisonment for mother who killed her newborn
नवजात बच्चे की हत्या करने वाली मां को मिली उम्रकैद की सजा
नवजात बच्चे की हत्या करने वाली मां को मिली उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। महज तीन दिन के नवजात का गला घोंट कर उसकी हत्या करने वाली मां को माननीय कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है। जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल ने 1 साल पूराने इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपने तीन दिन के नवजात शिशु की हत्या करने के मामले में आरोपी मां रीना पति चंचल भगत को उम्रकैद और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। माननीय कोर्ट में अभियोजन की ओर से शासकीय लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी ने पैरवी की थी।

पति ने की थी DNA जांच की मांग
चांगोटोला थाना अंतर्गत हिरबाटोला निवासी रीना भगत को विवाह के 6 माह बाद ही 11 नवंबर 2017 को प्रसव दर्द उठने के बाद उसे जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उसने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया किन्तु विवाह के 6 माह बाद ही पत्नी द्वारा स्वस्थ शिशु को जन्म देने पर पति चंचल भगत ने सवाल खड़े करते हुए बच्चे के DNA के जांच की बात कही थी। अपनी बदनामी के डर से 14 नवंबर 2017 को ट्रामा यूनिट में भर्ती प्रसूता रीना भगत ने अपने ही नवजात शिशु की बड़े ही शातिराना तरीके से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने पति को बच्चे के मृत होने की बात बताने का प्रयास किया गया किन्तु जन्मे बच्चे के DNA टेस्ट की चर्चा के बाद नवजात की मौत को लेकर पति चंचल भगत ने संदेह जताते हुए पुलिस से इसके पीएम की मांग की थी।

मामले की प्राथमिक जांच और पीएम रिपोर्ट से साफ हो गया कि बच्चे की मौत स्वभाविक नहीं, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में नवजात शिशु की हत्या करने के मामले में आरोपी मां रीना भगत को गिरफ्तार कर मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया गया था।

 

Created On :   29 May 2018 7:47 PM IST

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