शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण करने वाले को आजीवन कारावास

Life imprisonment for sexual exploitation of a minor by pretending to marry
शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण करने वाले को आजीवन कारावास
शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण करने वाले को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क  बालाघाट। बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) रामजीलाल ताम्रकर की अदालत ने आरक्षी केन्द्र किरनापुर के मामले में किरनापुर थाना अंतर्गत रजेगांव निवासी 23 वर्षीय प्रकाश पिता देवाजी गोंदुड़े को पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 6 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने पैरवी की।
अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 25 मई 2016 को आरोपी प्रकाश कुमार गोंदुड़े द्वारा 17 वर्ष 9 माह की नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था और लगभग एक सप्ताह से भी ज्यादा समय तक नाबालिग को लेकर कई जगह वह गया, जहां उसने नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। जिसके बाद बालिका के दस्तयाब होने पर किरनापुर पुलिस ने पीडि़ता के कथन पर आरोपी प्रकाश कुमार गोंदुड़े के खिलाफ धारा 363,366,376 (2)(ढ) भादवि. एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामला विवेचना में लिया था। जिसमें पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय में चल रही थी। आज 27 जनवरी को विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 363 भादवि. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि. में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 376 (2)(ढ) भादवि. एवं सहपठित धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास (जिसका तात्पर्य शेष नैसर्गिक जीवनलाल के लिए कारावास) एवं 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है।
 

Created On :   28 Jan 2020 2:50 PM IST

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