गंदगी करने वालों से नपा वसूलेगी जुर्माना

Nagarpalika Parishad has said to impose fines on those who make dirt
गंदगी करने वालों से नपा वसूलेगी जुर्माना
गंदगी करने वालों से नपा वसूलेगी जुर्माना

डिजिटल डेस्क बालाघाट। नगरपालिका परिषद बालाघाट ने गंदगी फैलाने वाले व गंदगी करने वालों पर जुर्माना वसूल करने का प्रस्ताव लिया हैं। इस संबंध में जानकारी के अनुसार नगरपालिका परिषद बालाघाट के अध्यक्ष अनिल धुवारे की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रस्ताव क्रमांक 5 में यह निर्णय किया हैं कि आवासीय कालोनी में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कचरा या गंदगी फेंकने पर अर्थदंड वसूल किया जायेगा। जिसमें आवासीय व्यक्ति द्वारा सड़क या नाली पर कचरा या गंदगी फैलाने पर 50 रूपये का अर्थदंड वसूल किया जायेगा। वहीं व्यवसायिक व्यक्ति ऐसा करते हैं तो उनसे 100 रूपये का अर्थदंड वसूल किया जायेगा। इसी तरह से खुले में बाथरूम करने पर 50 रूपये और खुले में शौच करने पर 100 रूपये का अर्थदंड नगरपालिका द्वारा वसूल की जावेगी।

                                          ज्ञात होवें कि नगरपालिका परिषद बालाघाट शहर को स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त और गंदगी मुक्त करने के लिये प्रयास कर रही हैं। नगर स्वच्छता को लेकर सर्वेक्षण में भी नगरपालिका शामिल होने वाली हैं। जिसके चलते नगरपालिका परिषद ने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने व कड़ा संदेश देने के लिये अर्थदंड वसूल करने का प्रावधान कर दिया हैं। जिस पर शीघ्र अमल किया जायेगा।

 इस संबंध में नगरपालिका परिषद के स्वच्छता विभाग के प्रभारी प्रदीप परांजपे ने नागरिकों को अवगत कराते हुये बताया कि शहर को स्वच्छ व साफ-सुथरा बनाये जाने के लिये सभी की सहभागिता आवश्यक हैं। जिसके लिये लगातार जनजागरण व संदेश भी दिये जा रहे हैं। बावजूद कहीं ना कहीं नागरिकों में स्वच्छता के प्रति उदासीन रवैया सामने आ रहा हैं। इसी के चलते नगरपालिका ने इस उदासीनता को देखते हुये अर्थदंड का प्रावधान किया हैं। जिसमें सड़क पर कचरा व नालियों में गदंगी फेंकने वाले आवासीय नागरिक या सदस्य से 50 रूपये और व्यवसायिक व्यक्ति सड़क पर कचरा या गंदगी नालियों में फेंकते हुये पकड़े जाने पर 100 रूपये के अर्थदंड से दंडित किये जायेगें। श्री पराजंपे ने बताया कि इसी तरह से खुले में बाथरूम और खुले में शौच करने वालों के खिलाफ भी सख्ती की जायेगी। जिसमें खुले में बाथरूम करने वाले से 50 रूपये और खुले में शौच करने पर 100 रूपये का अर्थदंड किया जायेगा।

Created On :   7 Feb 2018 1:04 PM IST

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