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नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लि. सेन्ट्रल स्टेट फार्म सूरतगढ़ का धान IR-64 DRT-1 का बीज अमानक पाए जाने पर क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क, अनुपपुर। बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधान अनुसार बीज निरीक्षक (कृषि विकास अधिकारी) द्वारा कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि.खं. जैतहरी से नेषनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड सेन्ट्रल स्टेट फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान) द्वारा प्रदत्त धान IR-64 DRT-1 (लॉट NOV.19.20.206.21 एवं NOV.19.20.228.16) के बीज नमूना निकालकर अंकुरण परीक्षण हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला रीवा भेजे गए। प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा धान का बीज अमानक स्तर का पाया गया। अमानक स्तर का बीज पाए जाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी (बीज) एवं पदेन उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास एन.डी. गुप्ता ने बीज अधिनियम 1966 की धारा 6(ए) तथा 7(बी) का उल्लंघन होने के फलस्वरूप बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त लॉट के धान बीज को जिले में क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण को प्रतिबंधित कर दिया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।