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प्रतिमाह अंतिम शनिवार को आयोजित होगी ऑनलाईन लोक अदालत इस माह 31 अक्टूबर को होगी लोक अदालत
डिजिटल डेस्क, बालाघाट। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा-19 के अंतर्गत स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत आयोजित किए जाने का प्रावधान है। इस लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाता है। साथ ही ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं यदि पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करने के उत्सुक हैं तो वे भी लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण निराकरण हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट एवं तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी, बैहर, कटंगी में प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में कोविड-19 के प्रभाव के कारण स्थाई निरंतर लोक अदालत का आयोजन ऑनलाईन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाना है, जिसमें समझौता योग्य सभी प्रकार के लंबित एवं पूर्ववाद (प्रि-लिटिगेसन) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। स्थाई निरंतर लोक अदालत के आयोजन हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमर नाथ केशरवानी द्वारा जिला मुख्यालय स्तर पर श्री आशीष कुमार शुक्ला द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश एवं श्री राजेश शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की खण्डपीठ गठित की गई है। तहसील स्तर पर वारासिवनी में श्रीमान कमलेश सनोड़िया प्रथम अपर जिला न्यायाधीश एवं श्रीमान गिरजेश सनोड़िया व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर में माननीय आनंद गौतम प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, एवं माननीय मधुसूदन जंघेल व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कटंगी में श्रीमान देवरथ सिंह व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 तथा लांजी में श्रीमान अभिषेक सोनी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय की खण्डपीठों का गठन किया गया है। प्रत्येक नगरपालिका एवं नगरपरिषद को शासन की नीति के मुताबिक टैक्स में दी जा रही छूट के साथ कार्यालय में ही स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत आयोजित कर निराकृत मामलों की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया है। शासन के द्वारा जो छूट स्वीकृत की गई है उसकी प्रति भी भेजी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के सचिव श्री रामजीलाल ताम्रकार ने अधिवक्तागण एवं पक्षकारों से अपील की है कि वे स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत के आयोजन को सफल बनावें।
Created On : 21 Oct 2020 10:19 AM