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बुजुर्ग की संपत्ति से बेटे व बहू की बेदखली के आदेश - सीनियर सिटीजन अधिकरण ने सुनाया फैसला
डिजिटल डेस्क जबलपुर । सीनियर सिटीजन अधिकरण ने एक बुजुर्ग को राहत प्रदान करते हुए उसके बेटे और बहू को उसकी संपत्ति से बेदखल करने के आदेश दिए हैं। यह मामला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अधिकरण में दायर किया गया था। अधिकरण ने आदेश का पालनसुनिश्चित कराने के निर्देश कोतवाली थाने के टीआई को दिये है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद भामकर के अनुसार दमोह रोड चेरीताल वार्ड नंबर-27 निवासी 71 वर्षीय सोमनाथ चौधरी को उनका बेटा और बहू प्रताडि़त करके उनका मकान अपने नाम पर कराने का दवाब बना रहे थे। इतना ही नहीं आवेदक बुजुर्ग को छेडख़ानी व घरेलू हिंसा जैसे मामले में फंसाने की धमकियां भी दी जा रहीं थी। इस पर पीडि़त वृद्ध ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर अपनी समस्याएं बताईं। प्राधिकरण ने मामले में विधिक सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रकरण सीनियर सिटीजन अधिकरण ने दायर किया, जहां से आवेदक बुजुर्ग को राहत मिली।
Created On :   7 Nov 2019 1:39 PM IST