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अवैध मैगनीज का गढ़ बना पौनिया - 150 बोरी मैगनीज की बदामद

डिजिटल डेस्क तिरोड़ी। तिरोड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पौनिया में मैगनीज उत्खनन का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है , यहाँ पर मैगनीज माफिया ग्रामीणों को लालच देकर उनने घर आँगन से मैगनीज की अवैध खुदाई कर मैगनीज़ निकाल रहे है मुखबिर की सूचना पर शनिवार शाम 5 बजे राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्यवाही द्वारा इस बात का खुलासा हुआ । तिरोड़ी तहसीलदार भगवानदास कुमरे एवं तिरोड़ी थाना प्रभारी चैनसिंह उइके ने यहाँ दल बल के साथ पहुँचकर सामूहिक रूप से छापामार कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में मैगनीज जप्त किया । राजस्व और पुलिस ने किसी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध नही किया है ।
जानकारी के अनुसार पौनिया में स्व.घनश्याम सोनी के आंगन में अवैध तरीके से खुदाई कर मैगनीज निकाला जा रहा था पता चला कि घनश्याम सोनी ने यह मकान टिंकू चौधरी तुमसर निवासी को बेच दिया है वही ग्रामीण सूत्रों की माने तो टिंकू ही अवैध तरीके से मैगनीज का खनन करवा रहा है । खनन करवाने के लिए ही उसके द्वारा मकान खरीदा गया है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यवाही के पूर्व शुक्रवार रात्रि ग्राम पौनिया के जंगल से अवैध मैगनीज़ का खनन करते दो युवकों को धरदबोचा था इन युवकों के पास से एक मोटरसाइकिल और तीन बोरी मैगनीज़ जप्त किया गया था ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के दौरान इन युवकों के द्वारा उक्त स्थान के बारे में बताया गया होगा।
ग्राम पौनिया में रविवार को दबिश देकर तिरोड़ी तहसीलदार भगवान दास कुमरे एव तिरोड़ी थाना प्रभारी चैनसिंह उइके ने दुलेन्द्र गौतम के मकान में छापामार कार्यवाही कर यहाँ पर गायो के बाधने के कोठे से करीब 150 से अधिक बोरी मैगनीज जप्त की है ।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।