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तीन राईस मिलर्स एवं जिला प्रबंधक व गुणवत्ता निरीक्षक पर जुर्माना -अमानक चावल प्रदाय करने का मामला
डिजिटल डेस्क बालाघाट । अपर जिला दंडाधिकारी न्यायालय बालाघाट द्वारा मानव उपभोग के लिए अमानक स्तर का चावल सप्लाय करने एवं उसका गोदाम में भंडारण करने पर तीन राईस मिलर्स एवं मध्यप्रदेश सिविल सप्लाय कार्पोरेशन के गुणवत्ता निरीक्षक एवं शाखा प्रबंधक पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा कराने कहा गया है। जुर्माने की राशि जमा होने तक इन प्रतिष्ठानों का लायसेंस निलंबित रखने का आदेश भी दिया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाया की तरह यह राशि वसूल की जायेगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या मार्को द्वारा 11 मई 2018 को एफसीआई एवं वेयर हाउस के वारासिवनी स्थित तीन गोदाम से विभिन्न स्टेगों से वेयर हाउस के शाखा प्रबंधक श्री मनोहर पाटिल, उमाशंकर धार्मिक एवं गुणवत्ता निरीक्षक श्री अनिल सिंह बैस की मौजूजगी में सीएमआर चावल के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गये थे। यह चावल मां दुर्गा राईस मिल मेंहदीवाड़ा, पटेल राईस मिल गर्रा एवं किंजल राईस मिल गोंदिया महाराष्ट्र द्वारा सप्लाय किया गया था। प्रयोगशाला जांच में यह चावल मानव उपभोग के लिए अमानक स्तर का पाया गया है। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के लिए अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था।
अपर कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया। सुनवाई के बाद इन तीनों प्रकरणों में मानव उपभोग के लिए अमानक खाद्य सामग्री के भंडारण पर वेयर हाउस के गुणवत्ता निरीक्षक श्री अनिल सिंह बैस पर 15 हजार रुपये, शाखा प्रबंधक श्री मनोहर पाटिल पर 20 हजार रुपये, उमाशंकर धार्मिक पर 05 हजार रुपये, मां दुर्गा राईस मिल मेंहदीवाड़ा के मालिक भोजेश्वर पटले, योगेश पटले, सुखराम पटले, राजेश पटले, कीर्ति पटले व गुंजन पटले पर 50 हजार रुपये, पटेल राईस मिल गर्रा के मालिक तोपसिंह कटरे व हसन पटले पर 15 हजार रुपये एवं किंजल राईस मिल गोदिया के मालिक दामोदर अग्रवाल व शांताबाई आग्रवाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Created On :   15 Feb 2020 3:02 PM IST