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किसानों को बंधुआ बनाने वाला कानून लाना चाहते हैं पीएम मोदी

बालाघाट में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने केन्द्र पर साधा निशाना
डिजिटल डेस्क बालाघाट । पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को बालाघाट में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में केन्द्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि केन्द्र सरकार कृषि क्षेत्र का निजीकरण करके बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की तैयारी में हैं। पीएम मोदी ऐसा कानून लाना चाहते हैं, जिसके बाद किसान सिर्फ एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। नए कृषि कानून से समर्थन मूल्य की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। कमला नेहरू परिसर में हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी विचार रखे। उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार ने ये तीनों कानून अरबपतियों की सहूलियत और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए बनाए हैं। सम्मेलन में दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस नेताओं को समन्वय स्थापित कर अपने क्षेत्रों में जनहित के कार्य करने की नसीहत दी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।