खरगोश के शिकारी को तीन साल की कैद और 10 हजार रूपए जुर्माना

Rabbit hunter jail for three years and fined 10 thousand rupees
खरगोश के शिकारी को तीन साल की कैद और 10 हजार रूपए जुर्माना
खरगोश के शिकारी को तीन साल की कैद और 10 हजार रूपए जुर्माना

डिजिटल डेस्क बालाघाट। बालाघाट न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा की अदालत ने वन्यप्राणी खरगोश के शिकार मामले में आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। गौरतलब हो कि 31 अगस्त 2014 को उत्तर सामान्य वनमंडल के चाचेरी बीट के कक्ष क्रमांक 1331 में हरिचंद्र पिता धीरज द्वारा कुत्तोंकी मदद से खरगोश को दौड़ाकर खरगोश का शिकार किया था। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही परिक्षेत्र सहायक नरेन्द्र बंसोड़, प्रवीण मीणा, नरेन्द्र उईके, देवांशु यादव और वनविभाग की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को खरगोश काटते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।

जिसमें आरोपी के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 2, 9, 39 एवं 50 के तहत वनअपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय में चली सुनवाई में उपवनमंडलाधिकारी एम.एस. श्रीवास्तव द्वारा स्टॉफ को सतत मार्गदर्शन दिया गया था। अदालत में मामले में चली सुनवाई में उपभ पक्ष की दलीलों पर माननीय न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने निरीह वन्यप्राणी खरगोश के शिकार मामले में आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। शासन की ओर से एडीपीओ सविता ठाकुर ने पैरवी की थी। 

आम तोड़ते समय पेड़ से गिरने से घायल
वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम भांडी पिपरिया निवासी मोंटु पिता शोभाराम ठाकरे को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि मोंटु आज सुबह आम के पेड़ में आम तोडऩे चढ़ा था, जिसका संतुलन बिगड़ने से वह पेड़ से गिर गया। जिससे उसके सिर पर चोटें आने पर उसे जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है।

पिकअप की टक्कर से तीन घायल 
आज सुबह लगभग 10.30 बजे बालाघाट-लालबर्रा मार्ग पर लबादा मोड़ पर एक पिकअप वाहन की टक्कर से मोटर सायकिल सवार तीन लोग घायल हो गये। जिन्हें उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि रामपायली थाना अंतर्गत दिनेरा निवासी 55 वर्षीय अर्जुनलाल पिता गोलुराम, 28 वर्षीय अजबलाल पिता दीनदयाल और 15 वर्षीय पूजा पिता लखनलाल इंगोले मोटर सायकिल से बिरसोला से दिनेरा जा रहे थे।

मोटर सायकिल को अजबलाल चला रहा था, इस दौरान ही लालबर्रा की ओर से आ रहे एक पिकअप वाहन चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए लबादा मोड़ पर मोटर सायकिल को टक्कर मार दी। जिससे मोटर सायकिल में सवार तीनो लोग गिर गये। जिन्हें घायल हालत में उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पिकअप वाहन चालक वाहन को लेकर बालाघाट की फरार हो गया। घायलों का ईलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है।

Created On :   9 May 2018 2:35 PM IST

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