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नाबालिग से रेप करने वाले को 10 वर्ष का कारावास
डिजिटल डेस्क बालाघाट। एक दस वर्षीय मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग बालिका के अपहरण और उसके साथ अलग-अलग जगह पर जबरदस्ती दुराचार करने के मामले में बैहर न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वाचस्पति मिश्रा की अदालत ने 21 वर्षीय आरोपी छोटू सिंह पिता पूरन सिंह नागवंशी को दोषी ठहराते हुए उसे10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11,500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित करने का फैसला दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अभिजीत बापट ने पैरवी की थी।
मलाजखंड थाना अंतर्गत बिरसा तहसील के जानपुर ग्राम के पांड्या टोला निवासी पूरन सिंह नागवंशी के विरूद्ध जानपुर की स्कूली नाबालिग छात्रा के अपहरण करने की शिकायत दर्ज की गई थी । 2 सितंबर 2015 को हुए अपहरण के मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दस्तयाब की गई जिसमें नाबालिग छात्रा ने पुलिस को बताया था कि आरोपी युवक ने स्कूल से लौटते समय उसका अपहरण कर उसे रायपुर, वर्धा और नागपुर ले जाकर उसके साथ जबरन दुराचार किया।
जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण सहित नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने के मामले में धारा 363, 366, 376(1), 376 (2)(एन) और पास्को एक्ट की धारा 3/4 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
न्यायालय में चली सुनवाई के बाद आज 10 मई को न्यायाधीश मिश्रा की अदालत ने आरोपी को धारा 376 (2) (एन) में 10 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदण्ड, पास्को एक्ट 4 में 10 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 सौ रुपए जुर्माना तथा धारा 366 में 5 वर्ष का कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदण्ड का फैसला दिया है।
Created On :   10 May 2018 5:23 PM IST