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सोशल मीडिया पर लगाई धारा 144 ,रावण दहन को लेकर विवाद -एक पक्ष दहन करेगा दूसरा करेगा पूजा

डिजिटल डेस्क राजेन्द्रग्राम । विजयदशमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू कर दी है। राजेंद्रग्राम में रावण दहन को लेकर उपजे विवाद के बाद कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने यह फैसला लिया। 6 अक्टूबर की शाम को थाना राजेंद्रग्राम में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति की बैठक की। बैठक में दो पक्षों के बीच रावण दहन को लेकर चल रही विवाद की स्थिति के संबंध में दोनों पक्षों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। दोनों पक्षों की बात विस्तार के साथ जिला प्रशासन द्वारा सुनी गई। दोनों पक्षों की बात सुनकर जिला प्रशासन ने निर्णय लेते हुए कहा कि पुरानी धार्मिक आस्था को रोकने कानून इजाजत नहीं देता है । पहले से चली आ रही परंपरा धार्मिक आस्था कहलाती है। धार्मिक परंपरा मनाने की सभी को आजादी है इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे के आयोजन में दखल नहीं दे सकते हैं।रावण को आराध्य मानने वाले उनकी पूजा-अर्चना व आयोजन कार्यक्रम कर सकते हैं। प्रशासन दोनों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगी। कलेक्टर ने कहा दोनों पक्ष आपसी सहमति के साथ दशहरा उत्सव अपने अपने तरीके से मनाए। इसमें किसी भी पक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से करें कानून का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विवाद को देख सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू
त्योहारों में शांतिपूर्ण माहौल एवं सुचारू रूप से शांति व्यवस्था हेतु कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी चंद्र मोहन ठाकुर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है। जारी आदेश के अनुसार व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी धर्म विशेष की मान्यताओं को ठेस पहुंचाने या आपत्तिजनक टिप्पणी करने ऐसे मैसेज अथवा पोस्टर को फॉरवर्ड शेयर करने पर संबंधित व्यक्ति पर प्रतिबंधातमक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जनों से अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला प्रशासन को सूचित करें। शांति समिति की बैठक मैं पुलिस अधीक्षक किरण केरकेट्टा ने कहा कि सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा कानून तोडऩे वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
दोनों पक्षों में बनती दिखी सहमति
शांति समिति की बैठक में कलेक्टर की समझाईश के बाद दोनों पक्षों में एक दूसरे के आयोजन में दखल न देने की सहमति बनती दिखी। दोनों पक्ष एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए अपने अपने आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। नव दुर्गा उत्सव समिति राजेंद्रग्राम के अध्यक्ष सोन सिंह मार्को ने बताया कि 8 अक्टूबर को दुर्गा पंडाल राजेंद्रग्राम के बगल के प्रांगण में बुराई पर अच्छाई की जीत रावण के पुतले का दहन रात्रि में किया जाएगा तथा रामलीला एवं जगराता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।