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युवती को जहर खिलाकर हत्या करने के आरोपी को नहीं दे सकते जमानत
By - Bhaskar Hindi |12 Jun 2020 3:39 AM GMT
युवती को जहर खिलाकर हत्या करने के आरोपी को नहीं दे सकते जमानत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । छेड़छाड़ के मामले में गवाही देने पर अड़ी एक युवती को जबरदस्ती जहर खिलाकर उसकी हत्या करने वाले एक आरोपी को जमानत
देने से जस्टिस मो. फहीम अनवर की एकलपीठ ने इनकार कर दिया है। सिवनी जिले के अरि थानांतर्गत ग्राम बकौड़ी में रहने वाला आरोपी निकुंज यादव 19 दिसम्बर को गिरफ्तार हुआ था। उस पर आरोप है कि छेड़छाड़ के एक मामले में गवाही देने पर अड़ी प्रियांशी पाण्डेय को 16 दिसंबर 2018 की शाम करीब 6 बजे जबरदस्ती जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में जमानत का लाभ पाने दायर अर्जी सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता पुनीत श्रोती ने पैरवी की।
Created On :   12 Jun 2020 9:09 AM GMT
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