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ट्रेन की चपेट में आने से गेटमेन की संदेहास्पद मौत

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। रेंजर कॉलेज और बजरंग घाट मार्ग के बीच स्थित रेलवे गेट में पदस्थ गेटमेन 35 वर्षीय नरेश पिता कमलदास भालेवार की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना में गेटमेन की मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं है, जिससे उसकी मौत पर संदेह पैदा हो गया है। कोई इसे आत्महत्या कह रहा है तो किसी का कहना है कि ट्रेन को झंडी दिखाते समय ट्रेन की रफ्तार की हवा से अनियंत्रित होकर वह ट्रेन के सामने आ गया। बहरहाल घटना के बाद पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
किरनापुर थाना अंतर्गत नेवरगांव निवासी नरेश भालेवार विगत लगभग डेढ़ वर्षो से बालाघाट में रेंजर कॉलेज और बजरंग घाट के बीच रेलवे गेट में पदस्थ था, आज सुबह 6 बजे वह ड्युटी पर गया था। इस दौरान कटंगी से गोंदिया ट्रेन क्रमांक 78802 के आने पर उसने गेट बंद किया। जैसे ही ट्रेन पास आई, वह एकाएक वह ट्रेन की चपेट में आ गए । जिससे उसका शरीर टुकड़ों में कट गया और उसकी मौत हो गई।
इसी तरह गुरूवार को दो और हादसे सामने आए हैं, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। वारासिवनी थाना अंतर्गत रेंगाटोला निवासी 45 वर्षीय सुरेश पिता दयालपुरी गोस्वामी उमरटोला मार्ग पर स्थित जामुन के पेड़ में जामुन तोड़ने चढ़ा था, इस दौरान वह अनबैलेंस होकर गिर गया। नीचे गिरने से उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं । उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया था। यहां से उसे ईलाज के लिए गोंदिया ले जाया जा रहा था, इस दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजन उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जहां अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जबकि दूसरी घटना में लांजी थाना अंतर्गत आवा निवासी 17 वर्षीय माया कुमारी पिता तेजलाल करसालय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई ।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।