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दो एटीएम से 45 लाख पार करने वाले को जमानत नहीं
डिजिटल डेस्क जबलपुर । गैस कटर से जुन्नारदेव में लगीं दो एटीएम मशीनों को काटकर 45 लाख 30 हजार रुपए पार करने के आरोप में 25 अगस्त 2019 को गिरफ्तार बैतूल जिले की आमला तहसील के ग्राम बरछी में रहने वाले कैलाश पाल की जमानत अर्जी जस्टिस राजीव कुमार दुबे ने खारिज कर दी है। आरोपी ने 23 और 24 जुलाई 2019 की रात को अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पर लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 3 लाख 20 हजार रुपए बरामद हुए थे, इसलिए उसे जमानत का लाभ देना उचित नहीं है। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता पुनीत श्रोती ने पैरवी की।
एपीओ का तबादला हाईकोर्ट से निरस्त:
जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने कटनी जिले के बहोरीबंद जनपद पंचायत में एडीशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एपीओ) के पद पर कार्यरत डॉ. अजीत सिंह के 22 जून 2020 को उमरिया जिले में किए गए तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है। तबादले को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया को विधि सम्मत न पाते हुए अदालत ने उसे खारिज किया। हालांकि अदालत ने जिला पंचायत कटनी के सीईओ को कहा कि वे आवेदक की संविदा अवधि को लेकर विधि अनुसार विचार करने स्वतंत्र होंगे। आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा व अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने पैरवी की।
गृह सचिव को अवमानना नोटिस
सैनिक कल्याण बोर्ड भोपाल में पदस्थ अकाउण्ट ऑफीसर रमेश कुमार को सातवें वेतनमान का लाभ न दिए संबंधी अवमानना मामले पर जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने प्रदेश के गृह सचिव सत्य नारायण मिश्रा को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रजेन्द्र सिंह कुशवाहा ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि 7 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट द्वारा दिए आदेश के बाद भी उनके मुवक्किल को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, जो अदालत के आदेश की अवमानना है।
Created On :   8 Aug 2020 3:18 PM IST