बालाघाट जिले में दो और मरीज कोरोना पाजेटिव पाये गये

डिजिटल डेस्क बालाघाट । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 07 जुलाई को देर रात्रि में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में दो और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाये गये है। यह मरीज सीआरपीएफ की भरवेली स्थित बटालियन के जवान है, जो बटालियन के पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए जवानों के संपर्क में आये थे। इनमें से एक जवान सीधी जिले का एवं एक जवान आंध्रप्रदेश के गुंटूर जिले का है। यह दोनों जवान छुट्टी से 18 जून को बालाघाट भरवेली वापस पहुंचे है। कोरोना पॉजिटिव इन नये मरीज को उपचार के लिए डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है।
डॉ पांडेय ने बताया कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी, बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती कोरोना पाजेटिव मरीजों में से आज 04 मरीजों को शासन के प्रोटोकाल के अनुसार ठीक हो जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार गायखुरी के इस सेंटर में अब उपचार के लिए कोरोना पाजेटिव 17 मरीज भर्ती है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 42 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं इनमें से 25 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 17 मरीज उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।