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दूसरा निकाह करने की बात पर पत्नी ने कर दी पति की हत्या

हनुमानताल थाना क्षेत्र की घटना, जाँच पड़ताल के बाद पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हनुमानताल थाना क्षेत्र स्थित ठक्कर ग्राम पचकुईयाँ में रविवार की सुबह घर के बाहर मृत अवस्था में मिले कसीमुद्दीन उर्फ अच्छन उम्र 36 साल की मौत को हादसा बताया जा रहा था। जाँच में मौत हादसे में होना बताया गया लेकिन उसकी हत्या किया जाना उजागर हुआ है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने बताया कि उसके पति के किसी दूसरी महिला से संबंध थे और उससे शादी करने की बात को लेकर पति ने विवाद किया था। विवाद के दौरान उसने बेसबॉल के डंडे से पति की गर्दन व सिर पर हमला किया जिससे उसकी मौत हो गयी थी। उक्त जानकारी एक पत्रवार्ता में सीएसपी अखिलेश गौर ने दी।
इस संबंध में बताया गया कि जाँच के दौरान कसीमुद्दीन की रहस्यमय ढंग से मौत होना व पीएम रिपोर्ट में मौत गले की हड्डी टूटने व सिर में चोट आने के कारण होना बताया गया था। पीएम रिपोर्ट मिलने पर घटना की जाँच शुरू की गयी। जाँच के दौरान मृतक की पत्नी शबीन उर्फ रानू से पूछताछ किए जाने पर उसने पति की मौत सीढिय़ों से गिरकर होना बताया लेकिन सीढिय़ों पर गिरने के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। जाँच करने पर पलंग पर खून के निशान मिले जिसके बाद महिला से सघन पूछताछ की गयी तो उसने पति की मौत का राज खोल दिया। आरोपी पत्नी ने बताया कि उसके पति का किसी अन्य औरत से अफेयर था, जिसे लेकर उसका पति से झगड़ा होता था। घटना दिनांक की रात 1 बजे के करीब उसी बात पर हुए विवाद के चलते पति ने उसके बाल पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। तभी उसने बेसबॉल के डंडे से सिर व गर्दन में हमला कर दिया। हमले के बाद पति पलंग पर गिरा और उसकी मौत हो गयी। पूछताछ के बाद पुलिस ने खून से सने चादर, तकिया व बेसबॉल का डंडा बरामद करते हुए महिला को गिरफ्तार किया है। हत्या का खुलासा करने में टीआई उमेश गोलानी व थाने के स्टाफ की भूमिका प्रभावी रही।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।