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पत्नी को मोबाइल पर कह दिया तीन तलाक - ट्रिपल तलाक का मामला दर्ज,पुलिस जुटी जांच में
डिजिटल डेस्क अनूपपुर। तलाक मामले में नया कानून बनने के बाद जिले में ट्रिपल तलाक का पहला मामला भालूमाड़ा थाने में दर्ज हुआ। जहां सिर्फ मोबाइल पर ही तलाक देने का मामला सामने आया। इस संबंध में पीडि़ता ने पुलिस से शिकायत की है । पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने पति के विरूद्ध मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 का मामला पंजीबद्ध किया है। पीडि़ता को उसके पति ने 5 वर्ष पूर्व ही मायके में छोड़ दिया था। दोनों की 5 वर्ष की एक पुत्री भी है।
यह है मामला
भालूमाड़ा थानान्तर्गत निवासी पीडि़ता अफसाना बी ने पुलिस थाने में 10 फरवरी को शिकायत की कि उसका विवाह 12 अप्रैल 2012 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मोहम्मद रमजान पिता शेख निवासी खोली थाना चचाई जिला अनूपपुर के साथ हुआ था। विवाह के दो वर्ष बाद पुत्री रिदा ने जन्म लिया। शादी के कुछ महीने बाद से ही रमजान उसे प्रताडि़त करने लगा। वैवाहिक जीवन को महज 3 वर्ष ही बीते थे कि रमजान ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद वह अपनी पुत्री को लेकर मायके आ गई थी। बीते 5 वर्ष से वह अपने मायके में ही रह रही है। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत भी होती थी। आपसी रजामंदी का भी प्रयास किया गया किंतु रमजान वापस ले जाने को तैयार नहीं हुआ।
मोबाइल पर दे दिया तलाक
9 फरवरी की देर शाम अफसाना के मोबाइल पर मो. रमजान का फोन आया। जिस दौरान फोन बजा तब पुत्री रिदा और अफसाना की मां तथा भाई भी वहीं पर मौजूद थे। फोन का स्पीकर आन था। बात करते-करते ही रमजान ने रिश्ता खत्म करने के लिए 3 बार तलाक कहकर अफसाना को तलाक दे दिया। जिसके अगले ही दिन 10 फरवरी को अफसाना अपना परिजनों के साथ थाने पहुंची जहां उसने लिखित शिकायत करते हुए मामला पंजीबद्ध कराया।
इनका कहना है
पीडि़ता की शिकायत पर विरूद्ध मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4के तहत मामला पंजीबद्ध कराते हुए मामले की जांच की जा रही है।
श्रीमती किरणलता, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर
Created On :   11 Feb 2020 6:59 PM IST