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Panna News: खरीफ फसलों की नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन पर होगा जुर्माना

Panna News: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जनसामान्य के स्वास्थ्य हित व लोक शांति बनाए रखने के दृष्टिगत संपूर्ण पन्ना जिले के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर नरवाई जलाने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। उक्तादेश आगामी ०2 माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा नरवाई जलाने वाले भू-स्वामियों के विरूद्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश अनुसार निर्धारित अधिनियम तथा पर्यावरण विभाग म.प्र. शासन के १५ मई २०१७ को जारी अधिसूचना के तहत निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर कतिपय किसानों द्वारा धान, उडद, मूंग व सोयाबीन आदि खरीफ फसलों की कटाई पश्चात शेष नरवाई जला दी जाती है जिससे खेत में फसलों को लाभ पहुंचाने वाले तत्व भी जल जाते हैं।
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इसके अलावा नरवाई में आग लगाने से धुआं एवं आग की लपटों से आगजनी की घटनाएं भी बढ रही हैं। इससे दूषित वातावरण निर्मित होता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। इस कारण कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। इससे मानव जीवन व लोक संपत्ति की क्षति भी संभावित है। भविष्य में किसानों द्वारा खेतों में नरवाई जलाने से जनसामान्य के स्वास्थ्य और जानमाल को खतरा उत्पन्न होने तथा लोक शांति भंग होने की प्रबल संभावना के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर खरीफ फसलों की कटाई के बाद नरवाई जलाने की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जानकारी दी गई है कि फसल कटाई के लिए कम्बाईन हार्वेस्टर में भूसा मैनेजमेंट सिस्टम का होना भी अनिवार्य है अन्यथा संबंधित किसान के साथ हार्वेस्टर संचालक के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। संबंधित एसडीएम, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग पन्ना, नगरीय निकायों के सीएमओ और पुलिस अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
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Created On :   19 Oct 2025 1:17 PM IST