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Panna News: डिश रिव्यू के बहाने १३ लाख की ऑनलाइन ठगी, शातिर ठगों ने टेलीग्राम गु्रप से फंसाया जाल, मामला दर्ज

Panna News: सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ठगी के नए तरीके लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पन्ना नगर का है जहां बेनीसागर मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय राजा बुंदेला पिता स्वर्गीय चतुर सिंह बुंदेला निवासी वार्ड क्रमांक १२ के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए रेस्टोरेंट डिश रिव्यू रेटिंग करने के नाम पर करीब 13 लाख 17 हजार 63 रुपये की ठगी की गई है। थाना कोतवाली में दर्ज आवेदन में राजा बुंदेला ने बताया कि उन्हें 12 अक्टूबर 2025 को मोबाइल नंबर 6033442035 से व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ। संदेश भेजने वाली ने अपना नाम अनिका बताया और ग्रीनसीडश नामक वेबसाइट की लिंक भेजते हुए बताया कि यहां डेली इनकम का मौका है। उसने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा जिसके लिए राजा बुंदेला ने अपनी एचडीएफसी बैंक की डिटेल डाल दी। प्रारंभ में 21 रेस्टोरेंट डिश की रिव्यू रेटिंग का टास्क दिया गया। उसे पूरा करने के बाद खाते में 1235 रुपये का बैलेंस दिखाए जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक विड्रा भी कर लिया। इसके बाद अनिका ने टेलीग्राम चैनल से जुडऩे के लिए कहा और टेलीग्राम गु्रप में जोडक़र विभिन्न टास्क देने शुरू किए।
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पहले 10000 रुपये की एंट्री जमा करने पर प्रॉफिट दिखाया गया और कुछ लाभ खाते में आए भी जिससे भरोसा बढ़ गया लेकिन इसके बाद लगातार विभिन्न बैंकों के खातों में पैसे जमा करने के लिए दबाव बनाया गया। आरोपी हर बार नए टास्क और स्पेशल रिव्यू रेटिंग के बहाने बड़ी-बड़ी रकम ट्रांसफर करवाते रहे। राजा बुंदेला ने अपने मोबाइल से जुड़े फोन-पे और बैंक खातों से क्रमश: एसबीआई, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इत्यादि के खातों में 13 लाख 17 हजार 63 रुपये ट्रांसफर किए। जब उन्होंने अंतिम टास्क पूरा होने के बाद अपनी राशि विड्रा करनी चाही तो ठगों ने कहा कि 8 लाख रुपये से अधिक राशि होने के कारण सेफ्टी डिपॉजिटश के रूप में 858988 रुपये और जमा करने होंगे तभी पैसे वापस होंगे। उक्त परिस्थिति में उन्हें अहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने तत्काल थाना कोतवाली में उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया और समस्त बैंक ट्रांजेक्शन व चैट के साक्ष्य प्रस्तुत किए। राजा बुंदेला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात ठगों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी।
Created On :   30 Oct 2025 1:23 PM IST













