Panna News: न्यायालय ने मां की हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई

न्यायालय ने मां की हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई
पन्ना की जिला अदालत ने लोहे की कुल्हाड़ी से मां पर घातक हमला कर उनकी हत्या करने के दोषी पाए गए पुत्र को आजीवन कारावास और ०५ हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम की अदालत में दिया गया।

Panna News: पन्ना की जिला अदालत ने लोहे की कुल्हाड़ी से मां पर घातक हमला कर उनकी हत्या करने के दोषी पाए गए पुत्र को आजीवन कारावास और ०५ हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मेश्राम की अदालत में दिया गया। घटना पन्ना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जरधोवा गुंजापुर में 30 मार्च 2024 की सुबह करीब 8:30 बजे हुई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी पुन्ना उर्फ पुनऊवा आदिवासी उम्र 40 वर्ष ने खाना बनाने वाली अपनी मां बखतिया बाई से सुबह खाना माँगा। बखतिया बाई ने कहा कि अभी खाना नहीं बना है कोई काम नहीं करता सुबह से खाना मांगता है। इस पर आहत होकर पुन्ना ने लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर जान से मारने के इरादे से मां पर हमला कर दिया।

हमले से बखतिया बाई के सिर पर गंभीर चोटें आईं और उन्हें जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतिका के दूसरे पुत्र रामप्रकाश ने कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रारंभ में आईपीसी की धाराएँ 323, 324 और 307 के तहत मामला दर्ज किया था। बखतिया बाई की इलाज के दौरान मृत्यु होने पर प्रकरण में आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी गई। पुलिस ने मामले की संपूर्ण जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने तकनीकी साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए जिनसे आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए। बचाव पक्ष को भी सुना गया और सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पुन्ना उर्फ पुनऊवा आदिवासी पुत्र स्वर्गीय गिरधारी आदिवासी उम्र ४० वर्ष को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास व ०५हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Created On :   1 July 2026 5:41 PM IST

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