Mangawa/Rewa news: शासकीय बालक छात्रावास मनगवां में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

शासकीय बालक छात्रावास मनगवां में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न
छात्रों को पॉक्सो एक्ट, मौलिक अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजना की दी गई जानकारी

डिजिटल न्यूज ​मनगवां /रीवा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र राय के कुशल निर्देशन में मंगलवार (29 सितम्बर) को शासकीय बालक छात्रावास, मनगवां में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।​शिविर को संबोधित करते हुए व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायालय, मनगवां) श्री यश आबिदा ने उपस्थित विद्यार्थियों को विधि एवं न्याय व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। उन्होंने छात्रों को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराने की प्रक्रिया, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं नागरिकों के कर्तव्यों की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने लैंगिक अपराधों की रोकथाम और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के कड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में भी विद्यार्थियों को विस्तार से अवगत कराया।

​असमर्थ व्यक्तियों को मिलती है निःशुल्क विधिक सहायता

न्यायाधीश श्री आबिदा ने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि न्याय पाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी या अन्य विवशताओं के चलते न्यायालय में पैरवी हेतु स्वयं का अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम नहीं है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उसे निःशुल्क विधिक सहायता एवं अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है।

​शिविर के दौरान विद्यार्थियों की कानूनी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। इस अवसर पर छात्रावास के अधीक्षक, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी पुलक पाण्डेय, उगेन्द्र मैत्रेय सहित छात्रावास के छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

Created On :   30 Sept 2026 2:32 PM IST

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