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Rewa news: गड़रिया में अवैध कॉलोनी पर सबसे बड़ी कार्रवाई

डिजिटल न्यूज़ रीवा
शहर की विशेष ग्राम पंचायत में शुमार जोरी के गड़रिया मौजे में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी को लेकर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने एक दर्जन से अधिक भू-स्वामियों पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने और संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने एसडीएम हुजूर को संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई को कहा है। आदेश के अनुसार तहसील हुजूर नगर के वृत्त कोठी स्थित पटवारी हल्का नंबर 33 के ग्राम गड़रिया में विभिन्न भू-स्वामियों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से भू-खंडों की प्लाटिंग कर काॅलोनी बसाने का मामला सामने आया था। राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि संबंधित भू-स्वामियों ने कृषि भूमि का डायवर्सन कराए बिना उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर लोगों को विक्रय कर दिया। जिन्हें भूखण्ड विक्रय किए गए हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इस क्षेत्र में बिना अनुमति के कच्ची सड़कें बनाई गईं तथा पेयजल और ड्रेनेज की व्यवस्था कराए बिना निर्माण कार्य कराए गए।
भू-स्वामियों के बहाने नहीं आए काम-:जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा संबंधित 12 भू-स्वामियों को गत दिवस कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। लेकिन भू-स्वामियों के जवाब में कोई ऐसी वजह समझ नहीं आई जिसके कारण उनके अवैध प्लाटिंग बिक्री को जायज ठहराया जा सके। भू-स्वामियों ने अपने जवाब में पारिवारिक आवश्यकताओं, कर्ज चुकाने और इलाज के खर्चों का हवाला देते हुए जमीन बेचने की बात स्वीकार की। लेकिन दस्तावेजों का गहन परीक्षण में पाया गया कि किसी भी भू-स्वामी के पास कालोनी विकास, डायवर्सन अथवा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की कोई वैध अनुमति उपलब्ध नहीं थी। भू-स्वामियों के बहाने काम नहीं आए।
बिक्री और विद्युत कनेक्शन पर रोक-:कलेक्टर ने अवैध काॅलोनी की स्थापना में हुई अनियमितताओं के कारण भू-स्वामियों के विरुद्ध कड़े आदेश जारी किए हैं। एसडीएम हुजूर को निर्देशित किया गया है कि वे काॅलोनी निर्माण में संलग्न भू-स्वामियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएं। इसके अलावा कालोनी में वर्तमान में निवास कर रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इनकी अन्य स्थान पर स्थिति भूमि या अविक्रीत भूमियों को कुर्क कर तत्काल कब्जा प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं कलेक्टर ने भूखंडों के खसरे में अवैध कालोनी की प्रविष्टि दर्ज करने, नामांतरण और नए विक्रय पत्रों के पंजीयन पर रोक लगाने के साथ ही विद्युत कनेक्शन न देने के आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधितों से कॉलोनी सेल को पहुंची आिर्थक क्षति के वसूली के आदेश दिए हैं।
इन पर कार्रवाई के दिए आदेश
इस कार्रवाई में भूमिस्वामी गिरिवरधारी दुबे निवासी जिवला, रामलली दुबे निवासी शिवप्रसाद मार्ग बेलाऊहन टोला तथा गोमती प्रसाद दुबे जिवला, श्रीनिवास विश्वकर्मा, प्रेमवती विश्वकर्मा, अनीता विश्वकर्मा, संजू उर्फ अंजू विश्वकर्मा तथा चिड्डी विश्वकर्मा निवासी गड़रिया, धनवन्ती रजक रीवा, पूनम विश्वकर्मा निवासी मढ़ीकला मनगवां तथा सुरेश कुमार उपाध्याय रतहरी एवं देवेन्द्र कुमार तिवारी निवासी रायपुर कर्चुलियान के नाम शामिल है।
Created On :   7 Aug 2026 2:59 PM IST












