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Satna News: सिंहपुर पुलिस की लापरवाही पर आरोपी पिता, पुत्र और भाई को मिली वेल

Satna News: दीवार बनाने को लेकर हुए विवाद में हुई मारपीट और हत्या के एक मामले में सिंहपुर थाना पुलिस की लापरवाही के चलते तीन माह से जेल में बंद आरोपियों को अदालत ने जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद वैभव पटेल की अदालत ने गुरुवार को 90 दिन की अवधि के अंदर अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आरोपी लालमन कुशवाहा, मोहनलाल कुशवाहा और रामशरण कुशवाहा को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने जमानत याचिका प्रस्तुत कर तर्क रखे।
लापरवाही पर लापरवाही
प्रकरण के अनुसार इस मामले में 24 सितम्बर को आरोपियों की ओर से डिफॉल्ट वेल की मांग की गई थी, लेकिन 90 दिवस की अवधि पूरी नहीं होने और एक दिन कम पाए जाने पर अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद भी थाना पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि आरोपीगण की रिमांड 26 सितम्बर तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी, जिस पर अदालत ने 25 सितम्बर तक की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की थी। गुरुवार को पुन: आरोपियों की ओर से सुबह साढ़े 10 डिफाल्ट वेल का आवेदन पेश किया गया। आवेदन पेश हो जाने के बाद आनन-फानन में सिंहपुर थाना पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और जमानत आवेदन पर विरोध दर्ज कराते हुए निरस्त किए जाने की मांग की गई। अदालत ने अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पूर्व 90 दिवस की अवधि के बाद दाखिल आवेदन को मंजूर करते हुए आरोपियों को 25-25 हजार की सक्षम जमानत और बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश में यह शर्त भी अधिरोपित की है कि आरोपी प्रत्येक पेशी उपस्थित रहेंगे, विचारण में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और फरियादी और साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे।
ये है मामला
हिस्सा बांट के बाद घर की दीवार दूसरे के हिस्से में बनाने को लेकर लालमन कुशवाहा और जयराम कुशवाहा के बीच विवाद हो गया। इसी विवाद पर आरोपियों ने मारपीट की, जिससे जयराम कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिंहपुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर बीएनएस की धारा 103(1), 115, 351(2), 3(5) दर्ज किया और आरोपियों को 26 जून 2025 को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी लालमन कुशवाहा एवं मोहनलाल कुशवाहा पिता रघुवर प्रसाद कुशवाहा और रामशरण कुशवाहा पिता मोहनलाल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
इनका कहना है
बिना चालान प्रस्तुत किए आरोपी 3 माह से जेल में थे, जिन्हें विधि अनुसार जमानत कोर्ट से मिली है।
विनोद सिंह, एडवोकेट
Created On :   26 Sept 2025 1:24 PM IST