Satna News: दहेज के लिए हत्यारे पति और सास को आजीवन कारावास

दहेज के लिए हत्यारे पति और सास को आजीवन कारावास
आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

Satna News: दहेज के लिए नवविवाहिता और दुधमुंही बच्ची की मां को प्रताडि़त कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति और सास को उचेहरा की द्वितीय अपर सत्र कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इटमा कला, थाना उचेहरा निवासी हत्यारे पति धीरज सिंह पिता केदार सिंह की सजा में रहम की अपील दरकिनार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि हत्यारी सास शकुंतला सिंह की उम्र को देखते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश सदाशिव दॉगौड़े की कोर्ट ने दहेज लोभी हत्यारे मां-बेटे पर 7-7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में शासन की ओर से एजीपी राजेश मिश्रा ने पक्ष रखा।

की थी मारपीट

एजीपी श्री मिश्रा ने बताया कि मृतका ज्योति सिंह का विवाह आरोपी धीरज से 8 मई 2017 को हुआ था। शादी के 6 माह बाद से ही आरोपी मां-बेटे दहेज में 1 लाख रुपए की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर प्रताडि़त करते थे और अकसर उसे खाना भी नहीं देते थे। नवविवाहिता जब गर्भवती थी, तब आरोपी ने इसी दहेज की मांग के चलते उसके साथ मारपीट किया था।

आरोपियों के लगातार दहेज मांगने पर मृतका की मां ने 50 हजार रुपए की राशि आरोपियों को दी थी। मारपीट किए जाने की बात मृतका अकसर अपने मां और भाई को बताती थी। एक मार्च 2021 को भी मृतका ने फोन करके अपनी मां को बताया था कि 50 हजार रुपए के लिए उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और चार दिन से खाना नहीं दिया है। इसी प्रताडऩा के चलते नवविवाहिता ने दरम्यानी रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उचेहरा थाना पुलिस ने सूचना पर मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ किया।

जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 304बी, 498ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर हत्यारे मां-बेटे को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   31 Oct 2025 2:13 PM IST

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