गैर-कोविड उपचार से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों को पीपीई मुहैया कराने की पड़ताल करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

Center to examine PPE for providing health care workers associated with non-covid treatment: Supreme Court
गैर-कोविड उपचार से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों को पीपीई मुहैया कराने की पड़ताल करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट
गैर-कोविड उपचार से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों को पीपीई मुहैया कराने की पड़ताल करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह उन सभी स्वास्थ्यकर्मियों के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट के उपयोग की पड़ताल करे, जिन्हें गैर-कोविड उपचार क्षेत्रों से जुड़े स्वास्थ्य देखभाल कर्मी की श्रेणी में रखा गया है, और साथ ही पीपीई दिशानिर्देशों के तार्किक उपयोग के लिए आवश्यक सुझाव भी दे।

न्यायमूर्ति एन.वी.रमना, न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं के पक्ष पर संज्ञान लिया कि देश में बिना लक्षण वाले रोगियों से कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की घटनाएं बढ़ी हैं।

पीठ ने यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें गैर-कोविड उपचार क्षेत्रों में काम कर रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों डॉक्टर, नर्स, वार्ड ब्वॉय और अन्य मेडिकल कर्मचारियों को पीपीई किट देने का प्रावधान करने की मांग की गई है।

पीठ ने माना कि आवेदन में दिए गए सुझाव में तर्क है।

पीठ ने कहा, इन सबको देखते हुए, हम भारत सरकार को मामले की पड़ताल करने के आदेश देते हैं और सरकार पीपीई के तार्किक उपयोग के लिए जरूरी सुझाव दे, ताकि पीपीई किट गैर-कोविड क्षेत्रों में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों को दिया जा सके।

आवेदन का निस्तारण करते हुए, पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर अप्रैल में शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश जारी रहेगा।

आठ अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने पाया था कि स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर और नर्स कोरोनावायरस प्रकोप के समय देश की रक्षा करने में सबसे आगे हैं।

शीर्ष अदालत ने केंद्र को आदेश देते हुए कहा था कि पीपीई किट इन अग्रणी योद्धाओं को दिया जाना चाहिए था, जो कोरोनावायरस रोगियों के इलाज में जुटे हैं।

Created On :   28 April 2020 2:00 PM GMT

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