कर्नाटक : फंसे मजदूरों के लिए काम पर आने-जाने की व्यवस्था करेगी सरकार

Karnataka: Government to arrange work and movement for stranded laborers
कर्नाटक : फंसे मजदूरों के लिए काम पर आने-जाने की व्यवस्था करेगी सरकार
कर्नाटक : फंसे मजदूरों के लिए काम पर आने-जाने की व्यवस्था करेगी सरकार

बेंगलुरू, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। कर्नाटक में नॉन-हॉटस्पॉट या कंस्ट्रक्शन जोन में आर्थिक गतिविधि को फिर से बहाल करने के लिए लॉकडाउन मानदंडों में ढील के साथ, राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्माण या अन्य कार्यों के लिए राज्य में फंसे मजदूरों के आवागमन के परिवहन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने यहां आईएएनएस को बताया, मुख्य सचिव टी. एम. विजय भास्कर ने जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि जो क्षेत्र कोविड हॉस्पॉट या कन्टेनमेंट जोन नहीं हैं, वहां राज्य के अंदर केवल कार्य स्थलों पर फंसे हुए मजदूरों को ले जाने के लिए बसों या अन्य वाहनों की व्यवस्था की जाए।

चूंकि लॉकडाउन 25 मार्च को लागू किया गया था और 15 अप्रैल को फिर तीन मई तक बढ़ा दिया गया, इसलिए हजारों स्थानीय और प्रवासी मजदूर बस और ट्रेन सेवाओं के निलंबन के कारण शहरों, कस्बों और सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है।

अधिकारी ने आदेश के हवाले से कहा, जिला प्रशासन को हालांकि, केवल 40 प्रतिशत बसों या अन्य परिवहन वाहनों को अधिकृत करना सुनिश्चित करना चाहिए, सफर के दौरान सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मजदूरों को मास्क और सेफ्टी गियर जैसे ग्लव्ज सुरक्षा के लिए पहनना चाहिए।

हालांकि, राज्य सरकार ने 20 अप्रैल को राज्य भर में तीन मई तक 19 दिनों के विस्तारित लॉकडाउन को जारी रखने का निर्णय लिया, लेकिन 23 अप्रैल को आंशिक रूप से ढील दी गई, जिसमें घरों और भवनों के निर्माण, सड़कों और राज्य/ राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत सहित कुछ गैर-आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई।

आदेश में कहा गया, जैसा कि उद्योग, कृषि, निर्माण या अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हजारों श्रमिक अपने कार्यस्थलों से चले गए हैं और लॉकडाउन के दौरान राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, उनकी जांच की जा सकती है और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं उन्हें सुरक्षा उपायों के साथ उनके कार्यस्थलों तक पहुंचाया जा सकता है।

आदेश में हालांकि, राज्य के बाहर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि लॉकडाउन जारी है और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बसें और ट्रेनें तीन मई तक निलंबित हैं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य में जहां मजदूरों को लगाया जा सकता है, उनमें पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, पावर ट्रांसमिशन लाइन और इलेक्ट्रिकल ऑप्टिक फाइबर और केबल बिछाने और और सेट करना शामिल है।

बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों जैसे कमोडिटी प्लांटेशन के उत्पादक कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन और बिक्री के लिए फंसे कामगारों को काम पर रख सकते हैं।

Created On :   25 April 2020 6:00 PM IST

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