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Coronavirus in MP: राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या अब 8420, अब तक 364 मौतें
हाईलाइट
- मप्र में कोरोना मरीजों की संख्या अब 8420, अब तक 364 मौतें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान 137 मरीज बढ़े हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या साढ़े आठ हजार के करीब पहुंच गई है, वहीं मौतों का आंकड़ा 364 हो गई है।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक, बीते 24 घंटों में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 8420 हो गई। बीते 24 घंटों में 137 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में मरीजों की संख्या अब 3570 हो गई है। राजधानी भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़कर 1531 तक पहुंच गई है। उज्जैन में मरीजों का आंकड़ा 692 हो गया है।
स्वास्थ्य बुलेटिन के ब्यौरे के अनुसार, राज्य में मरने वाले मरीजों की संख्या 364 हो गई है। अब तक इंदौर में 138, भोपाल में 60 और महाकाल की नगरी उज्जैन में 58 संक्रमित लोग काल के गाल में समा चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 5221 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 218 मरीज स्वस्थ हुए। इंदौर में 2029 और भोपाल में 1042 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ हुए मरीज अगर चाहें तो अपना 400 एमएल प्लाजा दान कर कई लोगों की जान बचा सकते हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।