कोविड-19 रोकथाम के संशोधित दिशानिर्देश कड़ाई से लागू हों : गृह मंत्रालय

Revised guidelines for Kovid-19 prevention strictly enforced: Ministry of Home Affairs
कोविड-19 रोकथाम के संशोधित दिशानिर्देश कड़ाई से लागू हों : गृह मंत्रालय
कोविड-19 रोकथाम के संशोधित दिशानिर्देश कड़ाई से लागू हों : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से लागू होने वाले संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशानिर्देश तीन मई तक लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने इस दिशानिर्देश को कड़ाई से लागू कराने के लिए कहा है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश को भारत सरकार, राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मंत्रालयों और विभागों को अमल करना है। इन दिशानिर्देशों में कोविड-19 से निपटने, कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने से संबंधित एसओपी और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी, 1860 की संबंधित धाराओं के तहत लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के अपराधों हेतु दंड या पेनाल्टी के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।

इसके साथ ही लोगों को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए चुनिंदा गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी जा रही है, जो 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे। हालांकि, इन अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों पर अमल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्रशासनों द्वारा किया जाएगा।

इन रियायतों या ढील पर अमल करने से पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के संबंध में सभी व्यवस्थाएं हो गई हैं, साथ ही विभिन्न सेक्टरों की अन्य आवश्यकताओं की भी बाकायदा पूर्ति हो गई है।

गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि संशोधित दिशानिर्देश उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, जिन्हें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्रशासनों द्वारा कन्टेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है। अगर कोई भी नया क्षेत्र को कन्टेनमेंट क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जिन जिन गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी गई है उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा।

इस नए नियंत्रण क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां या कार्य हो सकेंगे, जिनकी विशेष अनुमति भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत दी गई है।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत सरकार और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मंत्रालयों और विभागों को दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

Created On :   15 April 2020 5:00 PM IST

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