लॉकडाउन के दौरान प्रसारित हो रहे फेक न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट हुआ स़ख्त

The Supreme Court on Fake News aired during lockdown
लॉकडाउन के दौरान प्रसारित हो रहे फेक न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट हुआ स़ख्त
लॉकडाउन के दौरान प्रसारित हो रहे फेक न्यूज पर सुप्रीम कोर्ट हुआ स़ख्त

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज और अपुष्ट खबरों के प्रति कड़ा रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया को निर्देश दिया है कि वह पूरी तरह से जिम्मेदारी का निर्वाह करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज या अपुष्ट खबरें का प्रचार और प्रसार न हो पाए।

सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि शहरों से बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों का पलायन फेक न्यूज और अपुष्ट खबरों की वजह से हुआ है, जिसमें बार-बार कहा जा रहा था कि देश में लॉकडाउन तीन महीने के लागू किया गया है।

अदालत ने साफ-साफ कहा कि इस तरह की खबरों पर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे सकते, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा, जिससे लोगों को असहनीय पीड़ा हुई , यहां तक कि कुछ लोगों की जान तक चली गई।

सुप्रीम कोर्ट ने मजदूराकें के पलायन से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान अपने आदेश में साफ किया है कि वो इस महामारी के बारे में विचार-विमर्श करने से किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इस महामारी में सरकार द्वारा जारी की गई सूचना को ही प्रसारित किया जाए।

Created On :   1 April 2020 12:30 PM GMT

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