Pakistan News: इमरान खान को अस्पताल से फिर अदियाला जेल भेजा गया, 6 डॉक्टरों ने की जांच, SC के आदेश के बाद हुआ मेडिकल चेकअप

इमरान खान को अस्पताल से फिर अदियाला जेल भेजा गया, 6 डॉक्टरों ने की जांच, SC के आदेश के बाद हुआ मेडिकल चेकअप
इमरान खान की अस्पताल में मेडिकल जांच हुई। 6 डॉक्टरों की टीम ने उनका चेकअप किया। जांच के बाद उन्हें भर्ती करने के बजाय अदियाला जेल वापस भेज दिया गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद फिर अदियाला जेल भेज दिया गया है। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया गया था। यहां 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनकी हेल्थ की जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं बताई। इसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। इमरान खान को अस्पताल ले जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा था। कोर्ट ने उनकी सेहत को देखते हुए जांच और इलाज की व्यवस्था करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अस्पताल पहुंचे इमरान

इमरान खान को अस्पताल ले जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुआ। कोर्ट ने कहा था कि दो दिन के अंदर उनकी मेडिकल जांच कराई जाए। इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात भी कही गई थी। डॉ. उजमा और इमरान खान के निजी डॉक्टर को भी जांच और इलाज के समय मौजूद रहने की अनुमति मिली थी। इलाज का खर्च उनके परिवार को उठाना था। इसके बाद उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया।

अस्पताल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

इमरान खान के पहुंचने से पहले अस्पताल के आसपास सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी अस्पताल जाकर सुरक्षा का जायजा लिया था। अस्पताल में जांच पूरी होने के बाद उन्हें भर्ती नहीं किया गया। डॉक्टरों की राय के बाद उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। फिलहाल उनकी निगरानी जेल में ही की जाएगी।

सरकार ने कोर्ट के फैसले पर उठाए थे सवाल

इमरान खान को निजी अस्पताल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार सहमत नहीं थी। केंद्र सरकार ने इस आदेश के खिलाफ दोबारा विचार करने की मांग की थी। सरकार का कहना था कि इमरान खान की पहले भी कई बार जांच हो चुकी है और उनके लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाए गए हैं। सरकार ने कहा था कि अस्पताल भेजने का फैसला डॉक्टरों की सलाह के आधार पर होना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने सरकार की याचिका में कुछ कमियां बताकर उसे वापस कर दिया था।

Created On :   21 Aug 2026 9:01 AM IST

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