पाकिस्तान: रमजान में जैश, लश्कर जैसे प्रतिबंधित 90 संगठनों को दान या चंदा देने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा, पंजाब सरकार ने जारी की अधिसूचना

रमजान में जैश, लश्कर जैसे प्रतिबंधित 90 संगठनों को दान या चंदा देने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा, पंजाब सरकार ने जारी की अधिसूचना
सरकार ने कहा आतंकी मसूद अजह के जैश-ए-मोहम्मद, हाफिज सईद के लश्कर-ए-ताइबा व जमात-उद-दावा जैसे प्रतिबंधित 90 संगठनों को किसी भी प्रकार की मदद अपराध है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने आतंकियों के खिलाफ एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इस अधिसूचना के जरिए प्रांतीय सरकार ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। सरकार ने अपनी अधिसूचना में साफ साफ कहा है कि रमजान के महीने में जैश, लश्कर जैसे प्रतिबंधित 90 संगठनों को दान या चंदा देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अधिसूचना जारी करने के पीछे पंजाब सरकार का मकसद आतंकी संगठनों की आर्थिक मदद पर रोक लगाकर उनके प्रभाव को कम करना है। आपको बता दें पाकिस्तान को आतंकवाद और आतंकी सगठनों के चलते कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुंह की खानी पड़ती है।

आपको बता दें मुस्लिम धर्म में रमजान माह में मुसलमान लोग आमतौर पर जकात देते हैं। सरकार ने साफतौर पर कहा है आतंकवाद या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल प्रतिबंधित समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले किसी भी नागरिक के खिलाफ आतंकरोधी अधिनियम-1997 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब की प्रांतीय सरकार ने अपनी अधिसूचना में आतंकी मसूद अजह के जैश-ए-मोहम्मद, हाफिज सईद के लश्कर-ए-ताइबा व जमात-उद-दावा जैसे 90 प्रतिबंधित संगठन शामिल है। जिन्हें चंदा और दान करने पर बैन लगाया है। अधिसूचना के अनुसार बैन संगठनों को किसी भी प्रकार की मदद करना अपराध की श्रेणी में है। नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे नॉन रजिस्टर्ड या प्रतिबंधित संगठनों को जकात (दान) या अन्य दान न दें अन्यथा लीगल एक्शन लिया जाएगा।

Created On :   21 Feb 2026 1:21 PM IST

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