US Tariff News: 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले बिल को मिली मंजूरी, अब यूरेनियम खरीदने के लिए ट्रंप ने चली बड़ी चाल!

100 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले बिल को मिली मंजूरी, अब यूरेनियम खरीदने के लिए ट्रंप ने चली बड़ी चाल!
रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकता है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बिल पर भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब अमेरिका यूरेनियम को लेकर प्लान बना रहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके चलते कई देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले बिल को भी ले आया है। बुधवार को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी है। भारत और चीन भी इस दायरे में आ सकते हैं। लेकिन रूस से मिलने वाले परमाणु ईंधन के मामले में अमेरिका ने कुछ रास्ते खुले रखे हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन ने रूस और ईरान से जुड़े नए प्रतिबंधों वाले बिल को मंजूरी दी है। इस कानून में रूसी यूरेनियम पर भी नियम हैं। हालांकि, कुछ खास परमाणु जरूरतों के लिए छूट दी गई है, जिसका मतलब है कि हर तरह की रूसी परमाणु सप्लाई पर एक जैसे नियम नहीं लगेंगे।

रूस से तेल खरीदने पर सख्ती

नए कानून के तहत अमेरिका उन देशों पर कार्रवाई कर सकता है जो रूस से कच्चा तेल या गैस खरीदते रहेंगे। ऐसे देशों के सामान पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका असर उन देशों पर पड़ सकता है जो रूस के साथ ऊर्जा कारोबार जारी रखते हैं।

रूसी यूरेनियम पर भी नियम

बिल में रूस से आने वाले यूरेनियम पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें रूस की सरकारी परमाणु कंपनी Rosatom और उससे जुड़ी कंपनियों से आने वाला यूरेनियम भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति को मौजूदा अमेरिकी कानून के तहत इन आयातों पर नियम लागू करने होंगे। कानून के तहत ट्रंप को रूस से यूरेनियम आयात पर मौजूदा पाबंदियां लागू करनी होंगी।

परमाणु क्षेत्र में कुछ छूट

बिल में कुछ जरूरी कामों के लिए राहत भी रखी गई है। अमेरिका और रूस के बीच होने वाले कुछ सिविल न्यूक्लियर यानी शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग पर ये पाबंदियां लागू नहीं होंगी। इसके अलावा, कुछ परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले कम-संवर्धित यूरेनियम के आयात को भी छूट मिल सकती है। कुछ मेडिकल कामों में इस्तेमाल होने वाले खास आइसोटोप के आयात के लिए भी राहत का प्रावधान है।

Created On :   18 Sept 2026 9:06 AM IST

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