उत्तरप्रदेश: इलाहाबाद हाई कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष को झटका, विवादित संरचना मांग वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष को झटका, विवादित संरचना मांग वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज
  • मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद
  • याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को "विवादित संरचना" घोषित करने की मांग की थी
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो रुख अपनाया है, वह सकारात्मक-सीपीआई सांसद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में विवादित संरचना की मांग घोषित करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। शाही मस्जिद केस में हाईकोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें मस्जिद विवाद केस में हिंदू पक्ष की ओर से भविष्य की सभी कार्यवाहियों में ईदगाह मस्जिद को 'विवादित संरचना' के रूप में संदर्भित करने की मांग की गई थी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 23 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। आपको बता दें यह अर्जी मामले में पक्षकार और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दाखिल की थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद को "विवादित संरचना" घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज करने पर सीपीआई सांसद डी. राजा ने कहा यह एक सकारात्मक फैसला है क्योंकि राजनीतिक दल के रूप में हम कह रहे हैं कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो रुख अपनाया है, मुझे लगता है कि वह सकारात्मक है।

Created On :   4 July 2025 5:58 PM IST

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