Supreme Court Stray Dogs Decision: 'सभी कुत्तों को छोड़ा जाएगा', दिल्ली के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानें क्या हैं तय किए हुए नए नियम?

- दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को मिली बड़ी राहत
- सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को वैक्सीनेटेड करने का दिया आदेश
- देश के सभी स्ट्रे डॉग्स के लिए जारी किए जाएंगे नियम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला किया था कि सभी कुत्तों को कुत्ते के शेल्टर में डाला जाएगा। तीन जजों वाली बेंच ने इस फैसले में कुछ बदलाव किए हैं और सभी कुत्तों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी कुत्तों को शेल्टर हाउस में नहीं रखा जाएगा, बल्कि टीकाकरण-बधियाकरण के बाद उनको उसी जगह पर वापस भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि, अब पूरे देश के कुत्तों के लिए एक ही पॉलिसी बनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो आदेश दिए थे उनमें संशोधन किया है। संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, आवारा कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेटेड करने के बाद उसी जगह छोड़ दिया जाएगा जहां से उठा गया था। जो कुत्ते रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक और खूंखार हैं, उनको शेल्टर में ही रखकर देखभाल की जाएगी।
सार्वजनिक तौर पर खाना खिलाने की अनुमति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि, कुत्तों को सार्वजनिक तौर से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी आवारा कुत्ते हैं उनके लिए अलग से खाने का स्पॉट बना जाएगा। वहां पर ही जाकर सभी कुत्ते अपना खाना खाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि खाने की वजह से ही कई परेशानियां खड़ी हुई हैं।
दिल्ली के मेयर की प्रतिक्रिया
दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों परकहा है कि, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह से स्वागत करते हैं और इसको 100 प्रतिशत लागू भी किया जाएगा। सभी लोग चाहते हैं कि बीमार कुत्तों का इलाज हो। कुत्ते सभी के लिए प्रिय हैं लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इससे लोगों को परेशानी हो। हम एक बार इस फैसले को अच्छे से पढ़कर लागू करेंगे।
Created On :   22 Aug 2025 11:51 AM IST