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मुजफ्फरपुर-देवरिया के बाद झारखंड के शेल्टर होम से सामने आई चौंकाने वाली खबर

हाईलाइट
- झारखंड के शेल्टर होम से एक नई घटना सामने आई है।
- शेल्टर होम से दो लड़कियों फरार हो गई हैं।
- पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
डिजिटल डेस्क, खूंटी। बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के देवरिया के शेल्टर होम में लड़कियों के साथ हुई दरिंदगी का मामला अभी थमा भी नहीं है कि झारखंड के शेल्टर होम से एक नई घटना सामने आई है। झारखंड के खूंटी जिले के एक शेल्टर होम से दो लड़कियों फरार हो गई हैं। दोनों लड़कियों की फिलहाल खोजबीन जारी है।
भागने वाली दोनों लड़कियां खूंटी जिले के नारी निकेतन शेल्टर होम की रहने वाली हैं। नारी निकेतन शेल्टर होम, सहयोग विलेज की ओर से संचालित किया जा रहा है। इस शेल्टर होम की सुप्रीटेंडेन्ट सोशन पूर्ति ने बताया कि ये लड़कियां सोमवार से ही गायब हैं। सोमवार को यह दोनों बिना किसी को बताए कहीं चली गई। इस बात की जानकारी मिलने के बाद शेल्टर होम की तरफ से इन्हें खोजने का बहुत प्रयास किया गया। काफी खोजने के बाद भी इनकी जानकारी नहीं मिल सकी।
सोशन पूर्ति ने कहा कि उन्होंने खूंटी के बाल कल्याण पदाधिकारी और खूंटी पुलिस को इन लड़कियों के गुमशुदगी की जानकारी दे दी है। लड़कियां दो दिन पहले फरार हुई थीं। पूर्ति ने बताया कि इनमें से एक लड़की का व्यवहार पहले से ही संदिग्ध था। खूंटी पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
मुजफ्फरपुर और देवरिया यौन शोषण मामले के बाद देश के सभी शेल्टर होम की स्थितियों पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं। इन मामलों के बाद देश के सभी चिल्ड्रेन शेल्टर होम की जांच की मांग उठने लगी है। मंगलवार को SC ने मुजफ्फरपुर रेपकांड पर संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को फटकार लगाई। साथ ही देवरिया शेल्टर होम में लड़कियों के साथ हुए रेप का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि देशभर में ये क्या हो रहा है। पूरे देश में लेफ्ट, राइट और सेंटर हर जगह रेप हो रहा है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।