Pappu Yadav Bail: मिल तो गई 1955 वाले मामले में जमानत पर क्या जेल से बाहर आ पाएंगे पप्पू यादव? क्यों बना हुआ है सस्पेंस?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 1995 से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। राजधानी पटना की सिविल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं? दरअसल, उन्हें घर कब्जे से जुड़े मामले में तो जमानत मिल गई है लेकिन सांसद के खिलाफ एक अन्य एफआईआर दर्ज है।
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जेल से बाहर आने पर सस्पेंस
आपको बता दें कि, पुलिस शुक्रवार देर रात पप्पू यादव को उनके पटना स्थित घर से गिरफ्तार करने आई थी। इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। सांसद और उनके समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ बायानबाजी की। पुलिस ने सांसद के समर्थकों पर पुलिस के काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया था। इतने हंगामे के बाद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआद दर्ज कर ली गई थी।
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'सांसद के समर्थकों ने पुलिस काम में डाली रुकावट'
1995 के एक मामले में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कोर्ट में लाए जाने पर सिटी एस.पी. भानु प्रताप सिंह ने कहा था कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका हमें पालन करना होता है। 24 घंटे के अंदर हमें आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करना होता है। उनका मेडिकल चेकअप हो गया है और अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। उनके समर्थकों ने पुलिस को अपना काम करने से रोकने की कोशिश की। उनके इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। वीडियो फुटेज में जो भी लोग दिख रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
घर पर कब्जे का आरोप
जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव ने पटना में एक घर पर कब्जा कर के रखा हुआ था। मामला 31 साल पुराना यानि 1995 का है। निर्दलीय सांसद के खिलाफ गर्दनीबाग थाना में FIR (First Information Report) दर्ज है। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल का आरोप है कि पप्प यूदव ने उनके घर को किराए पर ऑफिस के लिए किया था लेकिन बाद में फर्जी तरीके से उस पर कब्जा कर लिया।
Created On :   10 Feb 2026 4:36 PM IST











