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अयोध्या: रावण के मंदिर में भी मनेगा राम मंदिर के भूमिपूजन का उत्सव

हाईलाइट
- रावण के मंदिर में मनेगा राम मंदिर के भूमिपूजन का उत्सव
डिजिटल डेस्क, गौतमबुद्ध नगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर को जब अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, तो राक्षसराज रावण का मंदिर भी जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठेगा। बिसरख क्षेत्र में बना मंदिर लंका के राजा रावण को समर्पित है, जिसका भगवान राम ने वध किया था।
रावण मंदिर के पुजारी महंत रामदास ने कहा, हम अयोध्या में भूमि पूजन समारोह संपन्न होने के बाद मिठाई भी वितरित करेंगे। उन्होंने आगे कहा, यदि रावण नहीं होता, तो कोई राम नहीं होता और भगवान राम ने अवतार न लिया होता तो किसी को भी रावण के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ये दोनों अस्तित्व एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं।
स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, बिसरख रावण का जन्म स्थान है। बिसरख के इस मंदिर में भगवान शिव, पार्वती और कुबेर की मूर्तियां भी हैं। महंत रामदास ने बताया, रात में भी यह मंदिर बंद नहीं होता है। यहां आने वाले भक्त भगवान शिव, कुबेर और यहां तक कि रावण की पूजा भी करते हैं। यहां आने वाले लगभग 20 फीसदी भक्त रावण की पूजा करते हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।