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Coronavirus in MP: भोपाल सब्जी मंडी में कारोबारी की रिपोर्ट पॉजिटिव, शहर की सभी सब्जी मंडी आज से बंद
हाईलाइट
- अन्य व्यपारियों के सैंपल लिए जा रहे
- करोंद मंडी बंद होने से आसपास के शहरों पर भी असर
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देशभर में लगातार बढ़ रही हैं। वहीं मध्यप्रदेश के भोपाल में नवबहार मंडी के सब्जी कारोबारी अब्दुल गफ्फार की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद शहर की सभी सब्जी मंडियों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब फुटकर व्यापारियों को सब्जी नहीं मिलेगी। इससे शहर के लोगों को आने वाले दिनों में सब्जी के लिए परेशान होना तय है। फिलहाल जिन फुटकर व्यापारियों ने शनिवार को सब्जी खरीद ली है, जब तक उनके पास माल उपलब्ध है तब तक वे ही सब्जी बैच पाएंगे।
‘आपकी सब्जी-आपके द्वार’ योजना से जुड़े जिन व्यापारियों ने सब्जी ले ली है वे रविवार को सप्लाई करेंगे। इसके बाद शहर में लोगों के घर सब्जी पहुंचना बंद हो जाएगी। मंडी सचिव राजेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि किसानों और व्यापारियों को मंडी बंद होने की सूचना दे दी है। मंडी कब खुलेगी यह तय नहीं है, ऐसे में व्यवस्था कब पटरी पर आएगी कहना मुश्किल है। प्रशासन का कहना है कि कालाबाजारी व जमाखोरी पर नजर रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि एक-दो दिन मुश्किल हो सकती है।
अन्य व्यपारियों के सैंपल लिए जा रहे
अब्दुल गफ्फार के संक्रमित होने के बाद करोंद मंडी के सभी व्यापारियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा इन व्यापारियों के संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों की भी जानकारी जुटा कर उनके भी सैंपल लिए जाएंगे।
करोंद मंडी के बंद होने से इन शहरों पर भी पड़ेगा असर
बता दें कि राजधानी में रोजाना 6000 क्विंटल सब्जी सप्लाई होती है। भोपाल में सब्जी कारोबारी के पॉजिटिव मिलने के बाद करोंद मंडी के बंद होने से होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, सिरोंज और सीहोर की मंडियों तक सब्जी नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में इन शहरों के लोगों को भी सब्जी के लिए परेशान होना पड़ेगा। वहीं प्रशासन ने गेहूं खरीदी भी अगले आदेश तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आम लोगों को घर-घर अनाज व खाद्य सामग्री बांटने शनिवार को 100 मैजिक वाहन आरटीओ से भेज दिए गए हैं। इन मैजिक में अनाज सहित अन्य सामान जिले का खाद्य विभाग आम लोगों को उनके घरों में देगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।