आम्रपाली के घर खरीदारों को 2-3 महीने में सौंपे जाएंगे 11 हजार से ज्यादा फ्लैट
![More than 11 thousand flats to be handed over to Amrapalis home buyers in 2-3 months More than 11 thousand flats to be handed over to Amrapalis home buyers in 2-3 months](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2022/09/874986_730X365.jpg)
- पूरा भुगतान मिलने के बाद ही घर खरीदारों को फ्लैट सौंपे जाएं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को सूचित किया गया कि आम्रपाली के घर खरीदारों को 2 से 3 महीने में 11,000 से अधिक फ्लैट दिए जाएंगे, जिनमें से 5,428 फ्लैट अक्टूबर में सौंपे जाएंगे।
अदालत के रिसीवर, वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि ने प्रस्तुत किया कि एनबीसीसी द्वारा पूरा किए गए 5428 फ्लैटों को अगले महीने त्योहारी सीजन में पानी और बिजली कनेक्शन के साथ घर खरीदारों को सौंप दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि 38,000 फ्लैटों में से 11,000 से अधिक फ्लैटों का कब्जा देना एक महत्वपूर्ण विकास है।
कोर्ट रिसीवर ने यह भी कहा कि 6430 पूर्ण फ्लैटों के लिए, बिजली और पानी के कनेक्शन के साथ कुछ मुद्दे हैं, और इन्हें हल करने के बाद, फ्लैट दो से तीन महीने के भीतर घर खरीदारों को सौंपे जा सकते हैं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पूरा भुगतान मिलने के बाद ही घर खरीदारों को फ्लैट सौंपे जाएं। होमबॉयर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि 1,970 डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने नोटिस के बावजूद अपना बकाया नहीं चुकाया है, उनके फ्लैटों की नीलामी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5,229 बिना बिके फ्लैटों और 1,164 बेनामी फ्लैटों को बेचकर धन जुटाया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनके पास सीमित समय है और वह आम्रपाली के प्रमुख मुद्दों से निपटना चाहते हैं। वेंकटरमणि ने पेश किया कि, फोरेंसिक लेखा परीक्षकों द्वारा 3,870.38 करोड़ रुपये का आंकड़ा दिया गया है, जो राशि घर खरीदारों से वसूल की जानी है, लेकिन यह पाया गया है कि प्राप्य राशि 3,014 करोड़ रुपये है और इसमें से 1,275 करोड़ रुपये 22,701 घर खरीदारों से प्राप्त हुए हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई अक्टूबर में तय की है।
इस बीच, शीर्ष अदालत ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी अनिल शर्मा की जमानत भी स्वास्थ्य के आधार पर बढ़ा दी। शर्मा के वकील ने पीठ को सूचित किया कि अक्टूबर में उनके मुवक्किल की सर्जरी की जानी है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शर्मा की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया। शीर्ष अदालत ने आम्रपाली के पूर्व निदेशक शिव प्रिया को दी गई राहत को भी 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया। प्रिया अपनी बेटी के इलाज के लिए जमानत पर बाहर हैं।
आईएएनएस
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Created On :   23 Sep 2022 4:30 PM GMT