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बिहार लौटने वाले मजदूरों के बैंक खाता जल्द खुलवाएं : नीतीश

हाईलाइट
- बिहार लौटने वाले मजदूरों के बैंक खाता जल्द खुलवाएं : नीतीश
पटना, 2 जून (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उन सभी प्रवासी मजदूरों के बैंक खाता खुलवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिनके पास अपना बैंक खाता नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंक खाता खुलने के बाद उनके खातों में 1000 रुपये भेज दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यो की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क और साबुन का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है।
उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों, रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडर्स और जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उनके बीच भी मास्क का नि:शुल्क वितरण कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, बाहर से आने वाले अधिकांश श्रमिक बिहार आ चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनका बिहार के किसी भी बैंक में खाता नहीं है।
बिहार वापस आ चुके ऐसे लोगों के खाता खुलवाकर उन्हें भी 1,000 रुपये की राशि शीघ्र हस्तांतरित करने का निर्देश अधिकारियों को देते हुए नीतीश ने कहा कि जिन श्रमिकों का आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाया हो, उनका आधार कार्ड भी जल्द बनवा दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर पर क्वारंटाइन की निर्धारित अवधि पूरी कर या अस्पताल से छुट्टी होकर अपने घर जा रहे हैं, लोग उनके प्रति सकारात्मक रहें, साथ ही उनके स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों पर भी ध्यान दें।
होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के तनिक भी लक्षण दिखे तो उनके परिवार या आसपास के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान पर सूचित करने की अपील करते हुए कहा कि इससे परिवार, गांव एवं पूरा समाज सुरक्षित रह सकेगा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।