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#CAB : लोकसभा में सपोर्ट किया, लेकिन राज्यसभा में समर्थन से पहले शिवसेना को स्पष्ट जवाब चाहिए

हाईलाइट
- राज्यसभा में शिवसेना नहीं करेगी नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन
- उद्धव ठाकरे ने कहा - विधेयक पर स्पष्टता तक समर्थन नहीं करेंगे
- सरकार को स्पष्ट करना चाहिए शरणार्थी कहां और किस राज्य में रहेंगे- ठाकरे
डिजिटल डेस्क, मुंबई। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर शिवसेना ने मोदी सरकार को समर्थन देने के बाद यू-टर्न ले लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम नागरिकता संशोधन बिल पर सरकार का तब तक समर्थन नहीं करेंगे, जब तक कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो जाती।
We voted yesterday to absorb various people facing brutalities in other countries but we have asked many questions. Those questions we thought would be answered, ranging from national security to rights of locals in various states of India.#CitizenshipAmendmentBill
— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) December 10, 2019
सीएम ठाकरे ने कहा कि जो कोई असहमत होता है, वह देशद्रोही है, यह भाजपा का भ्रम है। यह एक भ्रम है कि केवल बीजेपी को देश की चिंता है। उन्होंने कहा, हमने राज्यसभा में बिल कुछ बदलाव के सुझाव दिए हैं। हम चाहते हैं कि राज्यसभा में इसे गंभीरता से लिया जाए। ठाकरे ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये शरणार्थी कहां और किस राज्य में रहेंगे।
Maharashtra CM Uddhav Thackeray: Anyone who disagrees is a 'deshdrohi' is their illusion. We have suggested changes in #CitizenshipAmendmentBill we want in Rajya Sabha. It is an illusion that only BJP cares for the country. pic.twitter.com/pmlenyTX0d
— ANI (@ANI) December 10, 2019
बता दें लोकसभा में सोमवार को नागरिकता संशोधन बिल 2019 पास हो गया है। अब बुधवार को राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। बिल पेश होने के बाद राज्यसभा में इसपर चर्चा होगी। राज्यसभा में बिल पास होते ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बनेगा। सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा और मतविभाजन के बाद पास हो गया। देर रात चली चर्चा के बाद बिल के पक्ष में 311 वोट, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।