SIR News: एसआईआर का फॉर्म भरते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना भरना होगा तगड़ा जुर्माना...होगी इतने सालों की जेल!

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का काम करवा रहा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। नए वोटर्स के नाम लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं और मृतकों के नाम हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति दो जगह से मतदाता न हो।
ऐसी परिस्थिति में वे लोग जो कि अपने पैतृक स्थान से लंबे समय से दूर हैं और जहां पर काम कर रहे हैं वहां के वोटर बन हैं। इसके साथ ही उनका नाम अपने पैतृक गांव या शहर की वोटर लिस्ट में भी पहले से है। तो ऐसे लोग एसआईआर के समय खास सावधानी बरतें। अगर किसी व्यक्ति का दो जगह नाम है तो वो एक जगह से अपना नाम हटवा दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यह क्राइम की कैटेगरी में आएगा।
जाना होगा जेल!
दो जगहों से एसआईआर का फॉर्म भरने वाले शख्स को जेल जाना पड़ सकता है। एसआईआर के समय यह घोषणा करनी होती है कि आप एक ही स्थान से मतदाता हैं। यदि फॉर्म में भरी जानकारी सही साबित नहीं हुई तो यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल्स एक्ट, 1950 के सेक्शन 31 के तहत क्राइम है और इसके लिए एक साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दो जगह से भर दिया फॉर्म तो ये करें
अगर किसी ने गलती से दो जगहों से फॉर्म भर दिया है तो उसे तुरंत ही बीएलओ से संपर्क करना चाहिए। फिर उसे बीएलओ के दिशा निर्देश पर फॉर्म-7 भरना होगा। बता दें कि फॉर्म-7 किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम हटवाने वाला फॉर्म होता है। इस फॉर्म को आवेदक खुद या उसके रिश्तेदार भी भर सकते हैं।
फॉर्म भरने के लिए आवेदक को अपना नाम, EPIC नंबर और अपना या अपने किसी रिश्तेदार का मोबाइल नंबर बताना पड़ता है। आवेदक को एप्लीकेशन फॉर्म में दिए उस विकल्प पर टिक करना होता है जिसकी वजह से वो वोटर लिस्ट से अपना या अपने रिलेटिव का नाम हटवाना चाहता है।
यह भी पढ़े -शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव, एसआईआर प्रक्रिया रोकने की मांग
नाम हटाने की वजहें
फॉर्म 7 में मतदाता सूची से किसी वोटर का नाम हटवाने के बहुत से कारण होते हैं जिनमें - मतदाता की मौत, उसका किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना, 18 साल से कम उम्र, किसी दूसरी जगह की मतदाता सूची में उसका नाम होना और उसका भारत का नागरिक न होना।
फॉर्म-7 को भरने की जरूरत दो जगहों की वोटर लिस्ट में किसी एक से आपका नाम हटवाने की लिए होती है। फॉर्म में आवेदक को यह घोषणापत्र भी देना आवश्यक है होता है आवेदन में बताए गए फैक्ट्स सभी सच हैं। इसके बाद उसका नाम चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है।
Created On :   1 Dec 2025 2:55 PM IST












